आधार कार्ड और पैन कार्ड इस नियत तारीख से पूर्व लिंक नहीं कराया तो आयकर विभाग आपके पैन कार्ड को Invalid Pan cards यानी निष्क्रिय घोषित कर बंद कर देगा.
Image Credit: my-lord.inविभाग डाटा के अनुसार देशभर में कुल 61 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से करीब 48 करोड़ ग्राहको ने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है. जिसके बाद विभाग लगातार देश के नागरिकों को इसके प्रति जागरूक कर रहा है.
Image Credit: my-lord.inसबसे पहले आयकर विभाग की ई फाइलिंग साइट पर जाएं. यहां पर बाईं तरफ टेबल में क्विक लिंक्स दिया गया है. इसमें जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें.
Image Credit: my-lord.inखुले नए पेज पर अब आपसे आधार कार्ड और पैन कार्ड की detail भरने के लिए कहा जाएगा. आप आसानी से दोनों कार्ड की डिटेल इस फॉर्म पर भरिए, और दाहिने तरफ नीचे वैलिडेट का बटन क्लिक करें.
Image Credit: my-lord.inसभी जानकारी सही से भरने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओटीपी के जरिए लिंक का ऑप्शन मिलेगा. ओटीपी नंबर भरकर ओके बटन क्लिक करने के साथ आपका आधार-पैन कार्ड लिंक हो जाएगा.
Image Credit: my-lord.inयदि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड पहले से ही लिंक है तो यह मैसेज दिखाएगा पर अगर आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड पहली बार लिंक कर रहे है तो आपके नंबर पर आधार-पैन लिंक होने का मैसेज आएगा.
Image Credit: my-lord.inअगर आप वेबसाइट पर जाकर ये लिंक करने में सहज महसूस नहीं कर रहें है तो आप अपने मोबाइल से टैक्स मैसेज के जरिए पैन को आधार से लिंक कर सकते है.
Image Credit: my-lord.inअपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर यह मैसेज भेजें- "UIDPAN12 अंकों का आधार नंबर 10 नंबर का पैन संख्या". इसके बाद दोनों कार्ड के लिंक होने का एक मैसेज प्राप्त होगा.
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