जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे मानव जीवन की सुरक्षा के लिए स्पष्ट जोखिम हो तो ऐसे कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है.
Image Credit: my-lord.inकोई व्यक्ति किसी जहरीले पदार्थ के साथ लापरवाही करता है और उससे मानव जाति खतरे में आ जाता है तो उसे धारा 284 के तहत 6 महीने की जेल और 1 हजार रुपये का जुर्माना देना हो सकता है.
Image Credit: my-lord.inजो व्यक्ति किसी आग या ज्वलनशील पदार्थ के साथ लापरवाही करता है और उससे मानव जीवन खतरे में पड़ जाता है तो धारा 285 के तहत उसे 6 महीने की जेल और 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
Image Credit: my-lord.inकोई व्यक्ति किसी विस्फोटक पदार्थ के साथ लापरवाही करता है और उससे देश के लोगों की जान खतरे में आती है तो उसे धारा 286 के तहत 6 महीने की जेल और 1 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.
Image Credit: my-lord.inकोई व्यक्ति लापरवाही से किसी मशीनरी के साथ खेलवाड़ करता है और उससे मानव जाति खतरे में आती है तो धारा 287 के अनुसार उसे 6 महीने की जेल और 1 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.
Image Credit: my-lord.inकोई व्यक्ति किसी इमारत को गिराने या मरम्मत करने में लापरवाही कार्य करता है तो उसे धारा 288 के अनुसार 6 महीने की जेल और 1 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.
Image Credit: my-lord.inधारा 289 के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति पशु के संबंध में लापरवाही करता है, जिससे मानव जाति खतरे में आ जाती है तो उसे 6 महीने की जेल और 1 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.
Image Credit: my-lord.inअपराध तब ही माना जाएगा, जब आप यह सिद्ध कर दें कि ये कार्य लापरवाही से किया गया और दूसरा कि कार्य करने वाला एक समझदार व्यक्ति होते हुए भी उसने ऐसा किया है.
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