Income Tax Act की धारा 194Q किस पर लागू होती है?

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 13 Mar, 2023

धारा 194 Q क्या है

इस धारा का उद्देश्य माल की खरीद पर TDS को प्रत्यायोजित करना है जहां राशि मौजूदा वित्तीय वर्ष में पचास लाख रुपये से अधिक है और पिछले वित्तीय वर्ष में दस करोड़ रुपये से अधिक है.

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कितना कटेगा TDS

किसी विक्रेता से, खरीदार ने 50 लाख रुपये से अधिक का सामान खरीदा है, तो एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपये से अधिक की राशि पर 0.1% की दर से TDS काटा जाना है.

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किसे TDS काटना है?

कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति से सामान खरीदता है जिसका मूल्य एक कैलेंडर वर्ष में 50,00,000 रुपये से अधिक होता है और एक खरीदार जिसका कारोबार ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में दस करोड़ से अधिक था.

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किस प्रकार के लेन-देन पर लागू होगी?

जो ठेकेदारों को कार्य अनुबंध उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं, 1 जुलाई 2021 के बाद की खरीदारी पर, एक व्यक्ति जिसका कुल टर्नओवर पिछले वित्तीय वर्ष में व्यवसाय से दस करोड़ से अधिक या मौजूदा वर्ष में पचास लाख से अधिक हो.

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लागू करने की शर्तें

विक्रेता भारत का निवासी हो, 50 लाख से अधिक की राशि पर 0.1% की दर से TDS लगेगा, और यदि धारा 194 Q और 206C (1H) के तहत प्रावधान एक ही समय पर लागू हो, तो धारा 194 Q को प्राथमिकता मिलती है.

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पालन न करने पर

यदि कोई खरीदार TDS एकत्र करने में विफल रहता तब किसी भी खरीद लेनदेन में से 30% जिस पर TDS न काटा गया हो, खर्च के रूप में अस्वीकृत हो जाएगा.

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30% पर टैक्स

वह 30% उसकी आय मानी जाएगी, जिस पर उसे टैक्स देना होगा. यदि TDS नहीं काटा जाता तो खरीद का समर्थन करने वाले बिलों को लेनदेन मूल्य के 30% की सीमा तक अस्वीकृत किया जा सकता है.

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धारा 194 Q के अपवाद

विदेशी खरीदार से, स्टार्टअप व्यवसाय में, सरकारी विभाग जो किसी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल न हो और जब आयकर से छूट प्राप्त व्यक्ति से सामान खरीदा जाता है, तो विक्रेता TDS नहीं काटता.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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