दान को बढ़ावा देने के लिए ही सरकार टैक्सपेयर्स को टैक्स छूट दे रही है. यह छूट आईटी एक्ट की धारा 80G के तहत मिलेगा
Image Credit: my-lord.inसरकार की ओर से बनाए गए राहत कोषों और जनकल्याण के लिए काम करने वाली संस्थाओं को दिए गए दान पर टैक्स में छूट ले सकते हैं
Image Credit: my-lord.inधारा 80G के तहत भारतीय नागरिक या NRI टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकता है. इस धारा के तहत किसी व्यक्ति के अलावा कंपनी या फर्म भी ऐसा दान कर टैक्स कटौती का फायदा पा सकती है. ये टैक्स छूट अभी तक बस ओल्ड टैक्स रिजीम में ही उपलब्ध है, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है.
Image Credit: my-lord.inधारा 80G के तहत कुछ दान पर आपको 50 से 100 परसेंट डिडक्शन बिना किसी मैक्सिमम लिमिट के मिलता है. वहीं कुछ पर 50 से 100 पर्सेंट डिडक्शन एक मैक्सिमम लिमिट के साथ मिलता है
Image Credit: my-lord.in2,000 रुपये से ज्यादा का दान चेक या डिमांड ड्राफ्ट में करना होगा. कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो 2,000 रुपये से कम ही करें, तब ही 80G के अंदर डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे.
Image Credit: my-lord.inसेना केंद्रीय कल्याण कोष, प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत कोष (PM Cares Fund),राष्ट्रीय बच्चों के योग्य दान का 100 प्रतिशत निधि (1-4-2014 से), कुछ अनुमोदित निधियों (Approved Funds), ट्रस्टों, धर्मार्थ संस्थानों को दान, अधिसूचित मंदिरों के जीर्णोद्धार या मरम्मत आदि के लिए दान
Image Credit: my-lord.inपढ़ने के लिए धन्यवाद!