पुलिस कभी भी एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकती, पुलिस अधिकारी अगर शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं करता तो उसे 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है
Image Credit: my-lord.inसड़क पर वाहन चलाते समय कोई भी ड्यूटी पर कार्यरत पुलिस अधिकारी आपको रोक सकता है और वो आपका Alcohol Test कर सकता है
Image Credit: my-lord.inएक महिला को एक महिला पुलिस अधिकारी ही गिरफ्तार कर सकती है और शाम 6:00 बजे के बाद और सुबह 6:00 बजे से पहले गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है. कोई पुलिस अधिकारी किसी महिला को बिना महिला पुलिस के गिरफ्तार करता है तो यह एक अपराध की श्रेणी में आ जाता है
Image Credit: my-lord.inइस अधिनियम के तहत आप देश के किसी भी कैटेगरी के होटल में क्यों न जाए, वहां आपको निशुल्क तौर पर पीने का पानी और वॉशरूम का इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता है
Image Credit: my-lord.inएक पुलिस अधिकारी कभी भी छुट्टी पर नहीं होता है. पुलिस एक्ट 1861 के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर होता है.चाहे वह यूनिफॉर्म में हो या नहीं हो.
Image Credit: my-lord.inसार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकत करना अपराध है और पकड़े जाने पर 3 महीने तक की सजा हो सकती हैं.
Image Credit: my-lord.inकानून के अनुसार किसी भी गर्भवती महिला कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता और ना ही गर्भवती होने के चलते उसके वेतन से कटौती की जा सकती है. ऐसा करने वाले को कम से कम तीन महीने की सजा और 5000 रु. तक का जुर्माना देना पड़ सकता है
Image Credit: my-lord.inकिसी केस में अगर गवाह कोई महिला है तो पुलिस कभी भी गवाही के लिए उसे थाने नहीं बुला सकती. CrPc की धारा 160 के तहत बयान लेने के लिए पुलिस अधिकारी को उसके पास जाना होगा ताकि उसकी सुरक्षा हो सके.
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