वो कानून जो सिर्फ आपके लिए है

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 05 May, 2023

एफआईआर दर्ज करना पुलिस का कर्तव्य

पुलिस कभी भी एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकती, पुलिस अधिकारी अगर शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं करता तो उसे 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है

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शराब पीकर वाहन चलाना

सड़क पर वाहन चलाते समय कोई भी ड्यूटी पर कार्यरत पुलिस अधिकारी आपको रोक सकता है और वो आपका Alcohol Test कर सकता है

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महिलाओं की गिरफ्तारी

एक महिला को एक महिला पुलिस अधिकारी ही गिरफ्तार कर सकती है और शाम 6:00 बजे के बाद और सुबह 6:00 बजे से पहले गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है. कोई पुलिस अधिकारी किसी महिला को बिना महिला पुलिस के गिरफ्तार करता है तो यह एक अपराध की श्रेणी में आ जाता है

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Indian Sarais Act 1867

इस अधिनियम के तहत आप देश के किसी भी कैटेगरी के होटल में क्यों न जाए, वहां आपको निशुल्क तौर पर पीने का पानी और वॉशरूम का इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता है

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पुलिस अधिकारी की ड्यूटी

एक पुलिस अधिकारी कभी भी छुट्टी पर नहीं होता है. पुलिस एक्ट 1861 के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर होता है.चाहे वह यूनिफॉर्म में हो या नहीं हो.

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सार्वजनिक जगहों का कानून

सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकत करना अपराध है और पकड़े जाने पर 3 महीने तक की सजा हो सकती हैं.

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गर्भवती महिला के लिए

कानून के अनुसार किसी भी गर्भवती महिला कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता और ना ही गर्भवती होने के चलते उसके वेतन से कटौती की जा सकती है. ऐसा करने वाले को कम से कम तीन महीने की सजा और 5000 रु. तक का जुर्माना देना पड़ सकता है

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महिला गवाह का नियम

किसी केस में अगर गवाह कोई महिला है तो पुलिस कभी भी गवाही के लिए उसे थाने नहीं बुला सकती. CrPc की धारा 160 के तहत बयान लेने के लिए पुलिस अधिकारी को उसके पास जाना होगा ताकि उसकी सुरक्षा हो सके.

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