The Kerala Story: CJI ने क्यों कहा कि वो इस फिल्म को देखेंगे?

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 18 May, 2023

The Kerala Story पर बैन हटा

बहुचर्चित फिल्म The Kerala Story पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है, और साथ ही तमिलनाडु सरकार को आदेश दिए है कि वह राज्य में फिल्म प्रदर्शन के दौरान सिनेमाघरों को सुरक्षा प्रदान करे

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पहले फिल्म देंखेगे फिर सुनवाई

CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने फिल्म निर्माताओं की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फिल्म के सीबीएफसी प्रमाणीकरण को चुनौती देने के बिंदू पर गर्मी की छुट्टीयों के बाद सुनवाई करने पर सहमति दी है, और साथ ही CJI ने कहा कि पहले वे इस फिल्म को देंखेगे और फिर सुनवाई करेंगे

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WB सरकार का आदेश टिकने योग्य नहीं

पश्चिम बंगाल के प्रतिबंध आदेश पर रोक लगाते हुए पीठ ने कहा कि उनका विचार है कि पश्चिम बंगाल द्वारा प्रतिबंध पहले की सामग्री के आधार पर टिकने योग्य नहीं है

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तमिलनाडु को आदेश

तमिलनाडु में फिल्म के अघोषित रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सरकार की इस दलील को स्वीकार करते है कि राज्य में किसी तरह से रोक नही लगाई गयी है. पीठ ने निर्देश दिया कि प्रत्येक सिनेमा हॉल को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए और फिल्म देखने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए

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फिल्म निर्माताओं को आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माता याचिकाकर्ताओं को भी आदेश दिया है कि वह 20 मई की शाम 5 बजे तक फिल्म में स्पष्ट रूप से यह कहते हुए एक डिस्क्लेमर प्रदर्शित किया जाए कि इस फिल्म में दिखाई जाने वाली घटनाए काल्पनिक है

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इस्लाम धर्म ग्रहण करने के प्रामाणिक डाटा नही

अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि फिल्म निर्माताओं को फिल्म में इस बात स्पष्ट डिस्क्लमेर दिखाना होगा कि केरल में 32,000 महिलाओं के इस्लाम धर्म ग्रहण करने के आंकड़े का समर्थन करने के लिए कोई प्रामाणिक डाटा नही है

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गर्मी की छुट्टियों बाद सुनवाई

फिल्म के सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा सर्टिफिकेशन को दी गई चुनौती के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने गर्मी की छुट्टियों के बाद सुनवाई करने पर सहम​ति दी है. पीठ ने कहा कि क्योंकि इसके लिए कोर्ट को पहले फिल्म देखनी होगी इसलिए इसे अवकाश के बाद सुनवाई की जायेगी

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WB सरकार ने 8 मई को फिल्म पर रोक लगाया था

CM ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार ने 8 मई के एक आदेश के तहत पश्चिम बंगाल सिनेमाज रेगुलेशन एक्ट की धारा 4 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 6(1) के तहत पूरे राज्य में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था

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