इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80DDB बीमारीयों के खर्च में मिलने वाली टैक्स छूट के बारे में बताता है
Image Credit: my-lord.in60 साल से काम उम्र की व्यक्तियों को 40 हजार और 60 साल से ऊपर 1 लाख तक के खर्च पर टैक्स छूट मिलेगी
Image Credit: my-lord.inसिर्फ इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स और हिन्दू अनडिवाइडेड फॅमिली को ही मिल सकती है
Image Credit: my-lord.inसेक्शन 80DDB के अनुसार आपकी फैमिली में केवल आपकी पत्नी/पति, बच्चे, भाई-बहन और माता-पिता ही गिने जायेंगें
Image Credit: my-lord.inछूट क्लेम करने के लिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी
Image Credit: my-lord.inजिस व्यक्ति के नाम पर टैक्स असेसमेंट हो रहा है, उसके नाम पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हुआ जरूरी है.
Image Credit: my-lord.inइनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80DDB के अनुसार इन टैक्स बेनिफिट्स को क्लेम करने के लिए आपका इंडियन हुआ जरूरी है, किसी NRI को ये छूट नहीं मिलेगी
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