बीमारियों पर मिलने वाली Tax छूट I-T Act में

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 19 Apr, 2023

क्या हैं नियम?

इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80DDB बीमारीयों के खर्च में मिलने वाली टैक्स छूट के बारे में बताता है

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कितनी छूट मिलेगी

60 साल से काम उम्र की व्यक्तियों को 40 हजार और 60 साल से ऊपर 1 लाख तक के खर्च पर टैक्स छूट मिलेगी

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किसको मिलेगी टैक्स छूट

सिर्फ इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स और हिन्दू अनडिवाइडेड फॅमिली को ही मिल सकती है

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फैमिली में कौन शामिल

सेक्शन 80DDB के अनुसार आपकी फैमिली में केवल आपकी पत्नी/पति, बच्चे, भाई-बहन और माता-पिता ही गिने जायेंगें

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मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत

छूट क्लेम करने के लिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी

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बीमा होना भी जरूरी

जिस व्यक्ति के नाम पर टैक्स असेसमेंट हो रहा है, उसके नाम पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हुआ जरूरी है.

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NRI को नहीं मिलेगी छूट

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80DDB के अनुसार इन टैक्स बेनिफिट्स को क्लेम करने के लिए आपका इंडियन हुआ जरूरी है, किसी NRI को ये छूट नहीं मिलेगी

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