सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम 'न्याय द जस्टिस' है; ओटीटी प्लेटफॉर्म लपालप ऑरिजिनल पर ये उपलब्ध है, इसे जून 2021 में रिलीज किया गया था
Image Credit: my-lord.inदिल्ली उच्च न्यायालय ने इस फिल्म के खिलाफ निषेधाज्ञा आदेश (Injunction Order) जारी करने से मना कर दिया है; फिल्म पर रोक लगाने हेतु याचिका एक्टर के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने दायर की थी
Image Credit: my-lord.inदिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सी हरी शंकर ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के व्यक्तित्व अधिकार और उनकी निजता और प्रचार के अधिकार उनके साथ खत्म हो चुके हैं; इन्हें एक्टर के पिता इन्हेरिट नहीं कर सकते हैं
Image Credit: my-lord.inअपने ऑर्डर में अदालत ने कहा है कि फिल्म सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी से बनी है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि एक्टर के अधिकारों का हनन हुआ है
Image Credit: my-lord.inजस्टिस हरी शंकर ने यह भी कहा है कि अगर ऐसा मान भी लिया जाता है कि फिल्म एक्टर के प्रचार अधिकारों का हनन या उनकी अवमानना करती है, तो भी वो मामला एक्टर का है, उनके पिता इसके आधार पर सवाल नहीं उठा सकते हैं
Image Credit: my-lord.inसुशांत सिंह राजपूत की याचिका को रद्द करते हुए अदालत ने कहा है कि फिल्म को रिलीज हुए काफी समय हो चुका है, इसपर पहले सवाल क्यों नहीं उठाया गया; अब तो हजारों लोगों ने फिल्म को देख लिया है
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