तीस्ता सीतलवाड़ एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो गुजरात दंगो के मामले में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को फंसाने की साजिश रचने की आरोपी हैं
Image Credit: my-lord.inएक जुलाई की देर रात को सुप्रीम कोर्ट ने एक नई पीठ का गठन किया था जिसने एक हफ्ते के लिए उन्हें गिरफ़्तारी से 'interim protection' दी गई; अब सुप्रीम कोर्ट ने इस राहत को बरकरार रखा है
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने गुजरात सरकार को एक नोटिस जारी किया है
Image Credit: my-lord.inगुजरात हाईकोर्ट के ऑर्डर को चुनौती देने वाली तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर सुनवाई अब 19 जुलाई को होगी और तब तक के लिए सामाजिक कार्यकर्ता की अंतरिम राहत बरकरार रहेगी
Image Credit: my-lord.inगुजरात हाईकोर्ट ने सीतलवाड़ की नियमित जमानत की याचिका खारिज कर दी थी और गोधरा कांड के बाद के दंगों के मामलों में बेकसूर लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर साक्ष्य गढ़ने के एक मामले में उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था
Image Credit: my-lord.inतीस्ता सीतलवाड़ की अंतरिम राहत को लेकर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अभय एस ओका और न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा ने 'खंडित फैसला' सुनाया था जिसके बाद एक नई पीठ का गठन हुआ था
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