Supreme Court ने देश में चुनाव कराने के लिए केन्द्रीय चुनाव आयोग द्वारा खरीदी जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है
Image Credit: my-lord.inसीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने केन्द्रीय चुनाव आयोग द्वारा खरीदी जाने वाली EVM की खरीद के मामले को संविधान के अनुच्छेद 32 के दायरे से बाहर बताया है
Image Credit: my-lord.inयाचिका में आरोप है कि केन्द्रीय चुनाव आयोग ने चुनावों के लिए जितने ईवीएम की खरीद दर्शायी है, उतनी EVM नहीं खरीदी गई है और इसकी खरीद में बड़े स्तर पर घोटाला किया गया है, जिसकी जांच की जानी चाहिए
Image Credit: my-lord.inCJI डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि बेशक चुनाव की लागत अधिक है लेकिन यह वह कीमत है जो लोकतंत्र के लिए चुकानी पड़ती है
Image Credit: my-lord.inElectronic Voting Machine (EVM) वह मशीन है जिसका इस्तेमाल वोट डालने या वोटों की गिनती में किया जाता है. EVM को दो यूनिटों से तैयार किया गया है: कंट्रोल यूनिट और बैलट यूनिट. इन यूनिटों को केबल से एक दूसरे से जोड़ा जाता है
Image Credit: my-lord.inकेंद्रीय कानून मंत्रालय को 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खरीदने के लिए केंद्रीय बजट में लगभग 1,900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, चुनाव आयोग को ईवीएम की खरीद के लिए 1,891.78 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं
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