इस अधिनियम के तहत रेल और रेल यात्रा से संबंधित तमाम नियमों और कानून का उल्लेख है और रेलवे संबंधित अपराध जैसे- बिना टिकट यात्रा करना और सजा के प्रावधान का विवरण है.
Image Credit: my-lord.inइस अधिनियम की धारा 139 के अनुसार देश में अकेली या बच्चों के साथ अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं को विशेष अधिकार के तहत उसे रात में ट्रेन से उतारा नहीं जा सकता है.
Image Credit: my-lord.inयदि रात में बिना टिकट महिला या बालक अकेले रेल यात्रा कर रहे हैं, तो उनकी यात्रा प्रारंभिक स्टेशन, किसी जंक्शन, टर्मिनल स्टेशन या सिविल जिले के मुख्यालय में स्थित स्टेशन पर केवल दिन में उतारा जा सकता है.
Image Credit: my-lord.inकोई रेल पास या टिकट हो या ना हो, तो भी कोई TTE रात में ट्रेन से महिला या बालक को उतरने या रेल की एक बोगी से किसी दूसरे बोगी में जाने का आदेश नहीं दे सकता है, जब तक कोई महिला कांस्टेबल साथ ना जाए.
Image Credit: my-lord.inअधिनियम की धारा 162 के अनुसार कोई लड़का जिसकी उम्र 12 साल से कम है वो महिला आरक्षित डिब्बे में यात्रा कर सकता है. और उन्हें कोई दूसरा यात्री या TTE नहीं उतार सकता है.
Image Credit: my-lord.inधारा 162 के तहत अगर कोई पुरुष जानबूझकर किसी महिला डिब्बे में यात्रा करता है तो वह सजा का पात्र होगा और उसे पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और ट्रेन से उतारा जा सकता है.
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