बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में दाखिल हुआ आरोपपत्र

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 15 Jun, 2023

राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पेश

दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निर्वतमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न तथा पीछा करने के अपराधों के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया

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नाबालिग पहलवान के आरोपों के पुष्ट सबूत नहीं

दिल्ली पुलिस ने डब्ल्यूएफआई के निर्वतमान प्रमुख के खिलाफ एक नाबालिग पहलवान द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल की। रिपोर्ट में दावा किया गया कि नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों के कोई पुष्ट सबूत नहीं मिले हैं

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मामले को रद्द करने का अनुरोध

दिल्ली पुलिस की जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) सुमन नालवा ने एक बयान में कहा, ‘‘पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) मामले में जांच पूरी होने के बाद हमने शिकायतकर्ता यानी पीड़िता के पिता तथा खुद पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए सीआरपीसी की धारा 173 के तहत पुलिस की एक रिपोर्ट दाखिल की है’’

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IPC की इन धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल

पीआरओ ने बताया कि अन्य पहलवानों द्वारा दर्ज कराई शिकायत पर आधारित दूसरे मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना), 354ए (यौन उत्पीड़न) और 354डी (पीछा करना) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया है

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आरोपपत्र में WFI के निलंबित सहायक सचिव

नालवा ने बताया कि भारतीय कुश्ती महासंघ के एक निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता की धारा 109 (यदि कोई किसी को अपराध के लिए उकसाता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य उकसाने के परिणामस्वरूप किया जाता है और जहां उसके दण्ड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान न हो), 354, 354ए और 506 (आपराधिक भयादोहन) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया है

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सिंह ने सभी आरोपों को खारिज किया

भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निर्वतमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि अगर उनके खिलाफ एक भी आरोप साबित हो जाता है तो वह फांसी लगा लेंगे

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दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज

दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ अप्रैल में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की थी। पहली प्राथमिकी एक नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित है, जबकि दूसरी प्राथमिकी वयस्क शिकायतकर्ताओं द्वारा की गई शिकायतों की व्यापक जांच पर केंद्रित है

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मामले की सुनवाई 4 जुलाई को

अदालत ने मामले को चार जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को सिंह के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में दो प्राथमिकी दर्ज की थीं

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