दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निर्वतमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न तथा पीछा करने के अपराधों के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया
Image Credit: my-lord.inदिल्ली पुलिस ने डब्ल्यूएफआई के निर्वतमान प्रमुख के खिलाफ एक नाबालिग पहलवान द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल की। रिपोर्ट में दावा किया गया कि नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों के कोई पुष्ट सबूत नहीं मिले हैं
Image Credit: my-lord.inदिल्ली पुलिस की जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) सुमन नालवा ने एक बयान में कहा, ‘‘पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) मामले में जांच पूरी होने के बाद हमने शिकायतकर्ता यानी पीड़िता के पिता तथा खुद पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए सीआरपीसी की धारा 173 के तहत पुलिस की एक रिपोर्ट दाखिल की है’’
Image Credit: my-lord.inपीआरओ ने बताया कि अन्य पहलवानों द्वारा दर्ज कराई शिकायत पर आधारित दूसरे मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना), 354ए (यौन उत्पीड़न) और 354डी (पीछा करना) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया है
Image Credit: my-lord.inनालवा ने बताया कि भारतीय कुश्ती महासंघ के एक निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता की धारा 109 (यदि कोई किसी को अपराध के लिए उकसाता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य उकसाने के परिणामस्वरूप किया जाता है और जहां उसके दण्ड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान न हो), 354, 354ए और 506 (आपराधिक भयादोहन) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया है
Image Credit: my-lord.inभारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निर्वतमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि अगर उनके खिलाफ एक भी आरोप साबित हो जाता है तो वह फांसी लगा लेंगे
Image Credit: my-lord.inदिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ अप्रैल में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की थी। पहली प्राथमिकी एक नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित है, जबकि दूसरी प्राथमिकी वयस्क शिकायतकर्ताओं द्वारा की गई शिकायतों की व्यापक जांच पर केंद्रित है
Image Credit: my-lord.inअदालत ने मामले को चार जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को सिंह के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में दो प्राथमिकी दर्ज की थीं
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