Salaried कर्मचारी जल्द करें ITR दाखिल, नहीं तो...

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 29 Jun, 2023

बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री ने ये भी बताया कि ई-कामर्स पर TDS की दर घटाकर 0.1% होगा.

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विभाग ने किया आंकड़ा जारी

विभाग ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि 26 जून तक 1 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल किये गये, पिछले साल 8 जुलाई तक 1 करोड़ ITR दाखिल किए गए थे

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वेतनभोगी करदाताओं को सुविधा

वेतनभोगी करदाताओं और ऐसे करदाता, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए वित्त वर्ष 2022-23 में हुई आय के लिए कर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है

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TDS रिफंड हेतु भरें ITR

नौकरीपेशा का इनकम स्लैब टैक्स के दायरे से बाहर है, फिर भी किसी वजह से TDS कटता है. ऐसे में आप रिटर्न भरकर ही रिफंड ले सकते हैं

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ITR के बाद पाएं रिफंड

टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए ITR फाइल करना होगा. जैसे ही ITR फाइल करेंगे विभाग उसका असेसमेंट करता है. अगर रिफंड बन रहा है तो उसे प्रोसेस कर दिया जायेगा

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