शवों से दुष्कर्म नहीं है अपराध! कर्नाटक HC ने केंद्र से की ये मांग

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 01 Jun, 2023

शवों से शारीरिक संबंध बनाने की सजा क्या है?

देश में रेप को लेकर कई कानून हैं लेकिन आपको जानकार हैरानी होगी कि शवों के साथ 'शारीरिक संबंध बनाना' कानून के तहत एक दंडनीय अपराध नहीं है!

Image Credit: my-lord.in

कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र से की मांग

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र से मांग की है कि वो 'शवों से दुष्कर्म' को एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में लाने को लेकर कदम उठाएं

Image Credit: my-lord.in

HC ने IPC में संशोधन की बात कही

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केन्द्र से भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) के संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने या फिर शवों के साथ शारीरिक संबंध बनाने को एक अपराध घोषित करते हुए नए प्रावधान शामिल करने की बात कही है।

Image Credit: my-lord.in

अदालत ने क्यों की ये अनुशंसा

अदालत ने ऐसी अनुशंसा इसलिए की क्योंकि ‘दुष्कर्म’ के प्रावधानों में ऐसा कोई उपनियम नहीं है जिसके तहत शव के साथ शरीरिक संबंध बनाने के आरोपी को दोषी ठहराया जा सके

Image Credit: my-lord.in

इन देशों में शवों से दुष्कर्म है दंडनीय अपराध

अदालत का यह कहना है कि ब्रिटेन और कनाडा सहित कई देशों का उदाहरण देते हुए जहां पार्थिव शरीर के साथ शारीरिक संबंध बनाना और शवों के साथ अपराध दंडनीय अपराध हैं, उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे प्रावधान भारत में भी लाए जाएं

Image Credit: my-lord.in

किस मामले पर हाईकोर्ट ने कही ये बात

कर्नाटक हाईकोर्ट में एक मामला सामने आया जिसमें आरोपी ने एक महिला की हत्या कर दी थी और फिर उसके शव के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे

Image Credit: my-lord.in

उच्च न्यायालय ने सुनाई सजा

अदालत ने इस मामले में IPC की धारा 302 के तहत आरोपी को कठोर उम्रकैद की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

Image Credit: my-lord.in

शवों से दुष्कर्म क्यों नहीं है अपराध

पीठ ने कहा ‘‘आरोपी ने शव के साथ शारीरिक संबंध बनाए। क्या यह IPC की धारा 375 अथवा 377 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है? धारा 375 तथा 377 का सावधानीपूर्वक अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि पार्थिव शरीर को मानव अथवा व्यक्ति नहीं माना जा सकता’’

Image Credit: my-lord.in

पढ़ने के लिए धन्यवाद!

Next: 60 दिनों में चालान नहीं भरा तो मामला जाएगा इस कोर्ट में

अगली वेब स्टोरी