'ट्रेन में चोरी के लिए रेलवे नहीं है जिम्मेदार', कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 02 Jul, 2023

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

SC ने हाल ही में ट्रेन में चोरी के मामले में कंज्यूमर कोर्ट के एक फैसले को रद्द किया और कहा कि रेल मंत्रालय ट्रेन में हुई चोरी का मुआवजा नहीं देगा, इसके लिए रेलवे की सेवाओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है

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कंज्यूमर कोर्ट के फैसले पर सुनवाई

Justice Vikram Nath और Justice Ahsanuddin Amanullah की पीठ ट्रेन में यात्री के सामान की चोरी के मामले में कंज्यूमर कोर्ट के फैसले पर सुनवाई कर रही थी

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Consumer Court का आदेश

Consumer Court ने रेल मंत्रालय को आदेश दिया था कि वो यात्री को एक लाख का मुआवजा दे

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एक लाख की चोरी

दरअसल एक शख्स के एक लाख रुपए रेल के सफर के दौरान चोरी हो गए, शख्स ने District Consumer Court में शिकायत दर्ज की

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रेलवे की खराब सेवाओं का हवाला

कोर्ट में शख्स ने रेलवे की 'खराब सेवाओं' का हवाला दिया, इस पर जिला उपभोक्ता अदालत ने मंत्रालय को निर्देश दिया कि वो प्रतिवादी को एक लाख रुपये का मुआवजा देंगे

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