SC ने हाल ही में ट्रेन में चोरी के मामले में कंज्यूमर कोर्ट के एक फैसले को रद्द किया और कहा कि रेल मंत्रालय ट्रेन में हुई चोरी का मुआवजा नहीं देगा, इसके लिए रेलवे की सेवाओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है
Image Credit: my-lord.inJustice Vikram Nath और Justice Ahsanuddin Amanullah की पीठ ट्रेन में यात्री के सामान की चोरी के मामले में कंज्यूमर कोर्ट के फैसले पर सुनवाई कर रही थी
Image Credit: my-lord.inConsumer Court ने रेल मंत्रालय को आदेश दिया था कि वो यात्री को एक लाख का मुआवजा दे
Image Credit: my-lord.inदरअसल एक शख्स के एक लाख रुपए रेल के सफर के दौरान चोरी हो गए, शख्स ने District Consumer Court में शिकायत दर्ज की
Image Credit: my-lord.inकोर्ट में शख्स ने रेलवे की 'खराब सेवाओं' का हवाला दिया, इस पर जिला उपभोक्ता अदालत ने मंत्रालय को निर्देश दिया कि वो प्रतिवादी को एक लाख रुपये का मुआवजा देंगे
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