रैगिंग करने पर विश्वविद्यालय से निलंबित हो सकते हैं

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 20 Mar, 2023

रैगिंग(Ragging)

कॉलेजों में सीनियर्स द्वारा जूनियर्स के साथ इंट्रोडक्शन के नाम पर किसी भी तरह के उत्पीड़न जैसे- नाचने, कपड़े उतारने या अन्य अनुचित बातें करना जिसे जूनियर्स अपमानित हो, इसे रैगिंग कहा जाता है.

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रैगिंग अपराध है

रैगिंग के खिलाफ कोई राष्ट्रव्यापी अधिनियम नहीं है, लेकिन इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित किया गया है और अपराध बताया गया है.

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UGC Act

सभी राज्यों के इस बारे में अपने अलग अधिनियम हैं, प्राथमिक नियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 26 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा बनाए गए हैं.

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UGC Act के तहत नियम

इस अधिनियम के तहत किसी छात्र के बारे में कुछ बोलना, लिखना, उसे छेड़ने, अशिष्टता से पेश आना या जबरदस्ती नाचने, गाने को कहना जिससे, उस छात्र को शारीरिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान हो उसे रैगिंग कहते है.

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रैगिंग के प्रकार

रैगिंग के लिए उकसाना, आपराधिक साजिश, गैरकानूनी असेंबली, सार्वजनिक उपद्रव पैदा करना, शारीरिक चोट पहुंचाना, अवैध बंधी, ज़बरदस्ती वसूली करना आदि, UGC नियम के तहत रैगिंग के प्रकार हैं.

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विश्वविद्याल और कॉलेज की ज़िम्मेदारिया

विश्वविद्यालयों प्रवेश प्रपत्रों में रैगिंग प्रतिबंधित होने का उल्लेख होना चाहिए, और प्रवेश लेने वाले छात्रों को एक अंडरटेकिंग भी भरनी होगी जिसमें यह लिखा होना चाहिए की रैगिंग प्रतिबंधित है.

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नए छात्रों को पत्रक

नए छात्रों को पत्रक दिए जाने चाहिए कि रैगिंग का सामना करने पर वह किस से संपर्क करें, उस व्यक्ति का फोन नंबर होना चाहिए और उसमें उल्लेख हो कि छात्र कोई भी अनुचित मांग को पूरा ना करें.

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रैगिंग की सज़ा

रैगिंग रोकने के लिए UGC द्वारा बनाए गए नियमों के तहत जो कोई भी रैगिंग का दोषी पाया जाता है उसे कार्य की गंभीरता के आधार पर उसे दण्डित किया जायेगा.

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क्या होगी सज़ा

रैगिंग के लिए छात्र को कक्षा से निलंबित, स्कालरशिप या परीक्षा के परिणाम पर रोक, परीक्षा देने पर प्रतिबंध, एडमिशन रद्द, चार सेमेस्टर (1-4) के लिए निलंबित, छात्रावास से निकलना, या जुर्माना लगाया जा सकता है.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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