UP के बरेली जिले में पुलिस ने दो लोगो को सोशल मीडिया पर माफिया अतीक अहमद की तारीफ करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है
Image Credit: my-lord.inपुलिस द्वारा दोनों व्यक्तियों के खिलाफ Information Technology Act और Indian Penal Code की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है
Image Credit: my-lord.inIT Act धारा 67 के तहत अगर कोई पहली बार सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करता है तो उसे 3 साल की जेल हो सकती है और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है
Image Credit: my-lord.inIT Act धारा 67 के तहत अगर यही अपराध दोहराया तो दोषी को 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है
Image Credit: my-lord.inकानून के तहत सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले पोस्ट डालने और दंगा भड़कने के बाद किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो दोषी को आजीवन कारावास होगा
Image Credit: my-lord.inIPC की धारा 153A के तहत अगर कोई शख्स दो समूह, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, रिहायश या भाषा के नाम पर नफरत फैलाता है तो उसे 3 महीने की जेल के साथ जुर्माना लग सकता है
Image Credit: my-lord.inIPC की धारा 505 के तहत अगर कोई शख्स दो समूहों या वर्गों के बीच नफरत फैलाने के लिए कोई रिपोर्ट या स्टेटमेंट जारी करता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है
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