Social Media पर भड़काऊ पोस्ट पड़ेगा महंगा

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 26 Apr, 2023

अतीक अहमद से जुड़ा मामला

UP के बरेली जिले में पुलिस ने दो लोगो को सोशल मीडिया पर माफिया अतीक अहमद की तारीफ करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है

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इस कानून के तहत मामला हुआ दर्ज

पुलिस द्वारा दोनों व्यक्तियों के खिलाफ Information Technology Act और Indian Penal Code की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है

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पहली बार पाए गए दोषी

IT Act धारा 67 के तहत अगर कोई पहली बार सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करता है तो उसे 3 साल की जेल हो सकती है और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है

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दूसरी बार पाए गए दोषी

IT Act धारा 67 के तहत अगर यही अपराध दोहराया तो दोषी को 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है

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आजीवन कारावास तक की सज़ा

कानून के तहत सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले पोस्ट डालने और दंगा भड़कने के बाद किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो दोषी को आजीवन कारावास होगा

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IPC की धारा 153A

IPC की धारा 153A के तहत अगर कोई शख्स दो समूह, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, रिहायश या भाषा के नाम पर नफरत फैलाता है तो उसे 3 महीने की जेल के साथ जुर्माना लग सकता है

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IPC की धारा 505

IPC की धारा 505 के तहत अगर कोई शख्स दो समूहों या वर्गों के बीच नफरत फैलाने के लिए कोई रिपोर्ट या स्टेटमेंट जारी करता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है

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