प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर वह जानकारी है जिसे एक पुलिस अधिकारी लिखकर तैयार करते हैं। यह किसी भी शख्स की शिकायत के आधार पर दर्ज की जाती है
Image Credit: my-lord.inआपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिकायत किसी संज्ञेय अपराध (Cognizable Crime) को लेकर होनी चाहिए
Image Credit: my-lord.inदंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Code of Criminal Procedure- CrPC) की धारा 154 में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कौन तैयार करता है और उसका आधार क्या होता है
Image Credit: my-lord.inऑनलाइन एफआईआर या ई-एफआईआर दायर करने की सुविधा हर शहर में नहीं है इसलिए सबसे पहले चेक करें कि आपके शहर में ई-एफआईआर फाइल करने का ऑप्शन है या नहीं; ऑप्शन नहीं है तो आप ऑफलाइन पुलिस स्टेशन जाकर इसे फाइल कर सकते हैं
Image Credit: my-lord.inअपने शहर के पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट खोलें और वहां होम पेज पर दिए गए 'सर्विसेज' ऑप्शन पर क्लिक करें; 'ऑनलाइन सर्विस बॉक्स' में दिए 'कम्प्लेंट्स' का ऑप्शन चुनें
Image Credit: my-lord.inशिकायत दर्ज करते समय आपको कुछ व्यक्तिगत जानकारी भी फिल करनी होगी- शिकायत दर्ज करने वाले शख्स का नाम, शिकायतकर्ता के माता-पिता का नाम, शिकायरकर्ता का पता, फोन नंबर और ईमेल आईडी
Image Credit: my-lord.inई-एफआईआर के सबमिट होने के बाद आपको एक यूनीक रेफ्रेंस नंबर मिलेगा जिसकी मदद से आप ट्रैक कर सकेंगे कि आपकी शिकायत का स्टेटस क्या है
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