जेल में अगर किसी कैदी का स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो उन्हे बेहतर इलाज पाने का पूरा अधिकार है. कारागार एक्ट की धारा 37 में इसका जिक्र है
Image Credit: my-lord.inउपधारा 1 के अनुसार, अगर कोई अस्वस्थ कैदी है तो इसकी जानकारी प्रभारी अधिकारी द्वारा जेलर को अविलंब सूचित किए जाएंगे
Image Credit: my-lord.inजेलर बिना देरी के, चिकित्सा अधीनस्थ के द्वारा उस कैदी की जांच करवाएगा और उनके द्वारा दिए गए सभी लिखित निर्देशों का पालन करेगा
Image Credit: my-lord.inधारा 38 की माने तो बीमार कैदी के इलाज के लिए डॉक्टर के द्वारा दिए गए निर्देशों का जेलर के द्वारा रिकॉर्ड भी रखा जाएगा
Image Credit: my-lord.inधारा 39 के अनुसार प्रत्येक जेल में बीमार कैदियों के स्वागत के लिए एक अस्पताल या उचित स्थान उपलब्ध कराया जाएगा
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