संगीत की चोरी करना पड़ेगा महंगा

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 30 Jun, 2023

संगीत की चोरी

गाने की चोरी होने से बचाने के लिए ही बौद्धिक संपदा अधिकार निर्माता को दिया जाता है जिसके तहत संगीत को संरक्षण प्रदान किया जाता है

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म्यूजिक कॉपीराइट

कॉपीराइट बौद्धिक संपदा का एक रूप, कॉपीराइट अधिनियम के तहत गाने के निर्माता को कानूनी हक के लिए, और चोरी होने से बचाने के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य होता है

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अधिनियम की धारा 2(d)(i)

अधिनियम की धारा 2(d)(i) में जो साहित्यिक और नाटक को लिखता है वह लेखक है, वैसे ही लिरिसिस्ट गीतों के बोल पर अपने कॉपीराइट का दावा कर सकता है

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धारा 2(qq)

यह धारा एक अभिनेता, गायक आदि के रूप में कलाकार का वर्णन करती है. सिंगर भी उस कार्य पर अपने कॉपीराइट का दावा कर सकता है जिसके लिए उसने गाने में योगदान दिया है

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एक लाख का जुर्माना

कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करने पर पहली बार छह महीने की कैद और 50,000/- रुपये का जुर्माना लगाया जाता है वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ एक वर्ष के कारावास की सजा दी जाती है

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संगीत का ट्रेडमार्क

गाने का ट्रेडमार्क भी कराया जाता है, ट्रेड मार्क नियमों का उल्लंघन छह महीने से लेकर तीन साल तक की जेल, कम से कम ₹50,000 का जुर्माना, जो ₹2 लाख तक हो सकता है

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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