एक साल की सजा और 85-वर्षीय दोषी ने मांगी 39 साल बाद जमानत!

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 07 Jun, 2023

सुप्रीम कोर्ट के सामने आया विचित्र मामला

उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक बेल याचिका आई है जिसमें 85-वर्षीय दोषी को 1984 में एक साल की सजा सुनाई गई थी और अब वो 39 साल बाद जमानत मांग रहे हैं

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क्या था दोषी का जुर्म?

बता दें कि 1981 में इस शख्स, विरेंद्र सिंह को मिलावटी दूध बेचते पकड़ा गया था जिसके बाद उन्हें 1984 में, निचली अदालत ने सजा सुनाई

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निचली अदालत ने सुनाई सजा

विरेंद्र सिंह को 'खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954' के तहत एक साल की सजा सुनाई गई और दो हजार रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया गया

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

विरेंद्र सिंह ने पहले बुलंदशहर सत्र न्यायालय में इस ऑर्डर को चुनौती दी, बात नहीं बनी तो वो 1987 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास गए जिन्होंने 2013 में सजा छह महीने कर दी, जुर्माना वही रखा

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2023 में विरेंद्र सिंह ने किया सरेंडर

जानकर हैरानी होगी कि विरेंद्र सिंह ने 20 अप्रैल, 2023 को जाकर निचली अदालत के सामने सरेंडर किया और हाई कोर्ट के आदेश के लगभग दस साल बाद अपना दो हजार रुपये का जुर्माना भरा; उन्हें इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया

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इस दिन होगी सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायाधीश राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ 8 जून, 2023 को इस मामले में सुनवाई करेगी। अपनी बीमारियों के चलते ये वृद्ध दोषी अब जमानत चाहते हैं

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दोषी ने 39 साल बाद मांगी जमानत

85-वर्षीय विरेंद्र सिंह ने दोषी ठहराए जाने के 39 साल बाद जमानत हेतु याचिका दायर की है। उनका यह दावा है कि वो सिर्फ धार्मिक रस्मों के लिए दूध खरीदकर लेकर जा रहे थे जब उन्हें फूड इन्स्पेक्टर ने रोक लिया और उनपर मिलावट वाला दूध बेचने का इल्जाम लगाया

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