लोक सेवक का यह काम होता है कि वो अपनी सारी जिम्मदारियों को ईमानदारी से निभाये बिना किसी को क्षति पहुंचाये.
Image Credit: my-lord.inयदि कोई लोक सेवक जानबूझकर किसी का नुकसान करता है या क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसपर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 166 के तहत कार्यवाही की जाएगी.
Image Credit: my-lord.inदोषी पाये जाने पर लोक सेवक को एक साल तक के कारावास या जुर्माने या दोनों सज़ा हो सकती है.
Image Credit: my-lord.inजानबूझकर कानून का अवहेलना करने पर, एसिड अटैक, यौन अपराधों, मानव तस्करी या दुष्कर्म के अपराधों पर FIR नहीं दर्ज करने पर लोक सेवक पर कार्यवाही हो सकती है.
Image Credit: my-lord.inअदि कोई लोक सेवक जानबूझकर गलत दस्तावेज बनाता है, जिससे किसी को क्षति पहुंचती है तो उसके खिलाफ IPC की धारा 167 के तहत तीन साल की जेल और जुर्माना लगाया जा सकता है.
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