Public Servant के काम में बाधा डालना अपराध है, जानें सजा

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 03 Mar, 2023

संपत्ति जब्ति का विरोध

IPC की धारा 183 के अनुसार, यदि लोक सेवक, कानून के आदेश पर कोई संपत्ति जब्त कर रहा हो, और उसमें कोई व्यक्ति विरोध करता है तो विरोधी व्यक्ति दोषी माना जाएगा.

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IPC 183 के तहत सजा

इस धारा के तहत दोषी को छह महीने की जेल या जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर दोनों ही सजा दी जा सकती है.

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नीलामी में बाधा डालना

IPC की धारा 184 के अनुसार अगर कानूनी आदेश से लोक सेवक जब्त की गई संपत्ति को नीलाम करता है तो संपत्ति की नीलामी के समय बाधा डालना कानूनन अपराध है.

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धारा 184 के तहत सजा

नीलामी में बाधा डालने वाले को एक महीने की जेल या पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर दोनों ही सजायें दी जा सकती है.

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अवैध बोली लगाना

IPC की धारा 185 के अनुसार जब कानून के आदेशानुसार कोई लोक सेवक किसी जमीन को बेचा जा रहा हो, उसमें कोई प्रतिबंधित व्यक्ति बोली लगाएगा, तो वो दोषी माना जाएगा.

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IPC 185 के तहत सजा

इस धारा के अनुसार प्रतिबंधित व्यक्ति द्वारा बोली लगाने पर एक महीने की जेल और दो सौ का जुर्माना या फिर दोनों ही सजा दी जा सकती है.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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