IPC की धारा 183 के अनुसार, यदि लोक सेवक, कानून के आदेश पर कोई संपत्ति जब्त कर रहा हो, और उसमें कोई व्यक्ति विरोध करता है तो विरोधी व्यक्ति दोषी माना जाएगा.
Image Credit: my-lord.inइस धारा के तहत दोषी को छह महीने की जेल या जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर दोनों ही सजा दी जा सकती है.
Image Credit: my-lord.inIPC की धारा 184 के अनुसार अगर कानूनी आदेश से लोक सेवक जब्त की गई संपत्ति को नीलाम करता है तो संपत्ति की नीलामी के समय बाधा डालना कानूनन अपराध है.
Image Credit: my-lord.inनीलामी में बाधा डालने वाले को एक महीने की जेल या पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर दोनों ही सजायें दी जा सकती है.
Image Credit: my-lord.inIPC की धारा 185 के अनुसार जब कानून के आदेशानुसार कोई लोक सेवक किसी जमीन को बेचा जा रहा हो, उसमें कोई प्रतिबंधित व्यक्ति बोली लगाएगा, तो वो दोषी माना जाएगा.
Image Credit: my-lord.inइस धारा के अनुसार प्रतिबंधित व्यक्ति द्वारा बोली लगाने पर एक महीने की जेल और दो सौ का जुर्माना या फिर दोनों ही सजा दी जा सकती है.
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