बाल यौन शोषण की सूचना न देना भी है अपराध?

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 08 Jun, 2023

बाल यौन शोषण एक अपराध

आये दिन बाल यौन शोषण से जुड़े अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं. जिसे रोकने के लिए Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO) बनाया गया है

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अपराध की सूचना ना देना भी अपराध

POCSO की धारा 21 के तहत इस तरह के अपराध की सूचना ना देना भी एक अपराध है

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POCSO की धारा 21

अगर कोई पॉक्सो की धारा 19 और 20 में बताए गए अपराधों की रिपोर्ट करने में विफल रहेगा तो उसे दोषी मान कर छह महीने तक की जेल या जुर्माना देना पड़ सकता है या फिर दोनों ही सजा हो सकती है

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कंपनी या संस्था के रिपोर्ट ना करने पर

धारा 21 के उपधारा 2 के अनुसार कंपनी या संस्था अपने किसी कर्मचारी के द्वारा धारा 19 के उपधारा 1 में बताए गए अपराध को करने पर, इस बारे में छिपाने वाले व्यक्ति को एक वर्ष तक के लिए कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा

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जमानती अपराध

यह एक जमानती अपराध है यानी बेल मिल जाती है. केरल हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि धारा 21 के तहत दर्ज मामला जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा. मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की पीठ ने कहा था कि यह धारा 21, धारा 19 और धारा 20 में बताए गए नियमों के उल्लंघन को दंडनीय बनाती है

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कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला

कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्त्री रोग विशेषज्ञ के खिलाफ पॉक्सो कानून की धारा 21 के तहत दर्ज आरोपों को खत्म करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया

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क्या था मामला?

एक नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था. याचिकाकर्ता ने पुलिस को सूचना दिए बगैर ही नाबालिग पीड़िता की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया था. डॉक्टर के खिलाफ एक महीने बाद पॉक्सो की धारा 21 के तहत शिकायत दर्ज किया गया था

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याचिका खारिज

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को केवल इसलिए माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि इस अपराध की सजा छह महीने है या फिर बतौर एक स्त्री रोग विशेषज्ञ उन्होने सालों से जिम्मेदारी से काम किया है. बल्कि एक जिम्मेदार डॉक्टर होने के नाते उन्हे और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए

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