न फूल न गिफ्ट, अधिकारी नहीं कर पाएंगे जजों की 'चाटुकारिता'!

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 27 Jun, 2023

कोर्ट का इन अधिकारियों को निर्देश

मद्रास उच्च न्यायालय की रेजिस्ट्री की तरफ से एक नया सर्क्युलर आया है जिसमें तमिल नाडु और पुडुचेरी के सभी न्यायिक अधिकारियों के लिए एक विस्तृत 'डूज एंड डोन्ट्स' की लिस्ट शामिल है

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जजों को नहीं दे सकते उपहार

सर्क्युलर में यह लिखा हुआ है कि कोई भी न्यायिक अधिकारी उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को शॉल, मिमेन्टो, गुलदस्ता, फूलों की माला, फल और उपहार आदि नहीं दे सकते हैं

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घर जाकर सिफारिश करना गलत

रेजिस्ट्री ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी न्यायिक अधिकारी ट्रांसफर मांगने या फिर किसी भी तरह की सिफारिश के लिए हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के घरों में नहीं जाएगा, वो बिल्कुल गलत है

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बात करने के लिए इस्तेमाल करें ये चैनल

किसी भी न्यायिक अधिकारी को यदि हाईकोर्ट जज से कोई बात करनी है तो वो सीधे नहीं करेंगे, हर बात रेजिस्ट्री की तरफ से न्यायाधीश तक पहुंचेगी

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न्यायिक अधिकारियों के कपड़ों को लेकर निर्देश

रेजिस्ट्री के सर्क्युलर में न्यायिक अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वो कोर्ट परिसर के बाहर काले कोट और काली टाइ न पहनें

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कोर्ट छोड़कर नहीं करेंगे ये काम

उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश यदि उनके जिले में आते हैं तो वो किसी भी हाल में काम के बीच में, कोर्ट छोड़कर उन्हें छोड़ने या लेने एयरपोर्ट आदि पर नहीं जा सकते हैं

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न्यायिक अधिकारी इस काम के लिए नहीं हैं बाध्य

कोई न्यायाधीश अगर सरकारी दौरे पर अपनी गाड़ी से कहीं जाते हैं तो उन्हें कोई स्टाफ मेम्बर रिसीव करेगा; यहां न्यायिक अधिकारी का खुद रहना तब तक जरूरी नहीं है जब तक उन्हें कहा न गया हो

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