गन लाइसेंस चाहिए? करें ये काम

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 30 Jun, 2023

क्या होता है गन लाइसेंस

'गन लाइसेंस' वो दस्तावेज है जो एक शख्स को एक बंदूक को खरीदने, उसको रखने, उसका मालिक होने या उसे लेकर चलने की अनुमति प्रदान करता है

Image Credit: my-lord.in

गन लाइसेंस को लेकर कानून

आयुध अधिनियम या शस्त्र अधिनियम, 1959' (The Arms Act, 1959) और 'शस्त्र नियम, 1962' (The Arms Rules, 1962) वो दो भारतीय कानून हैं जिनमें गन लाइसेंस के बारे में बताया गया है

Image Credit: my-lord.in

दो तरह के गन लाइसेंस

शस्त्र अधिनियम और शस्त्र नियमों के तहत दो तरह की बंदूकों के लिए गन लाइसेंस होते हैं, एक 'नॉन-प्रोहिबिटेड बोर' (NPB) और दूसरा है 'प्रोहिबिटेड बोर' (PB)

Image Credit: my-lord.in

नहीं मिल सकता है इन बंदूकों को लाइसेंस!

पीबी हथियारों का लाइसेंस सिर्फ रक्षा कर्मियों को मिलता है; सभी सेमी-ऑटोमैटिक और ऑटोमैटिक हथियार 'प्रोहिबिटेड बोर' श्रेणी में आते हैं

Image Credit: my-lord.in

आवेदन प्रक्रिया में पहला स्टेप

सबसे पहले आपको गन लाइसेंस के लिए एक आवेदन पत्र जमा करना होगा जिसे आप अपने राज्य के जिला पुलिस अधीक्षक (District Superintendent of Police) से पा सकते हैं

Image Credit: my-lord.in

पुलिस करेगी आपकी जांच

आवेदन पत्र जमा करने के बाद पुलिस आपका नाम-पता आदि चेक करेगी और यह जांच भी करेगी कि आपका कभी कोई आपराधिक आचरण (criminal conduct) तो नहीं रहा है

Image Credit: my-lord.in

देना होगा डीएसपी को इंटरव्यू

एलीजिबिलिटी क्राइटीरिया को लेकर अपनी सभी शंकाओं को सूर करने के बाद डीसीपी आपका इंटरव्यू लेते हैं जिससे वह यह पता लगा सकें कि आप मानसिक रूप से सही हैं या नहीं और फिर आपको गन लाइसेंस मिल जाता है

Image Credit: my-lord.in

गन लाइसेंस को रिन्यू कैसे कराएं

हर तीन साल पर आपको अपना गन लाइसेंस रिन्यू करवाना होगा; लाइसेंस इक्स्पायर होने के एक महीने के अंदर आपको डीएम को एक लिखित आवेदन पत्र देना होगा

Image Credit: my-lord.in

पढ़ने के लिए धन्यवाद!

Next: संविधान में संशोधन की क्या है प्रक्रिया, जानिये यहां

अगली वेब स्टोरी