माफिया और राजनेता अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गयी थी, इसके बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की सुरक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को सख्त आदेश दिए है
Image Credit: my-lord.inकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की पत्नी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश डीजीपी को आदेश दिए हैं कि वह मुख्तार अंसारी को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करें
Image Credit: my-lord.inजस्टिस कौशल जयेंद्र ठाकर और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की पीठ ने DGP को आदेश दिए है कि वह अंसारी को एक जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफर करने और किसी भी अदालत में पेशी के दौरान उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें
Image Credit: my-lord.inहाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि इस दौरान मीडिया को भी इंटरव्यू देने की अनुमति नहीं दी जाएगी
Image Credit: my-lord.inहाईकोर्ट का यह आदेश अतीक अहमद की हत्या के बाद से ही अपेक्षित किया जा रहा था क्योंकि अतीक की हत्या के लिए हत्यारें मीडियाकर्मियों के रूप में आए थे
Image Credit: my-lord.inयाचिका का जवाब देते हुए UP पुलिस ने अदालत को बताया कि जेल अधिकारी और पुलिस अंसारी की सुरक्षा के लिए हर संभव सावधानी बरत रहे हैं
Image Credit: my-lord.inपुलिस के मुताबिक जब भी अंसारी को जेल से बाहर निकाला जाता है, 1 इंस्पेक्टर, 2 सब-इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल, 8 कांस्टेबल और 2 ड्राइवर सुरक्षा घेरे में शामिल होते है
Image Credit: my-lord.inहाईकोर्ट ने कहा "हम उत्तरप्रदेश के पुलिस महानिदेशक से मुख्तार अंसारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि वह जेल में अपने जीवन के लिए खतरा महसूस कर रहा है
Image Credit: my-lord.inमुख्तार अंसारी को हाल ही में गाजीपुर की एक अदालत ने अपहरण और हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल जेल की सजा सुनाई थी
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