विधि आयोग ने की 'राजद्रोह' को बरकरार रखने की अनुशंसा

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 02 Jun, 2023

विधि आयोग की नई रिपोर्ट

भारत के विधि आयोग ने, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस ऋतु राज अवस्थी करते हैं, एक नई रिपोर्ट सरकार को सौंपी है जिसमें उन्होंने 'राजद्रोह' को बरकरार रखने की बात कही है

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बरकरार रखनी है आईपीसी की धारा 124A

अपनी रिपोर्ट में विधि आयोग ने कहा है कि उनके हिसाब से भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए को बरकरार रखना चाहिए, हमारे देश के लिए यह महत्वपूर्ण है

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कानून मंत्री को आयोग के अध्यक्ष ने लिखा पत्र

जस्टिस ऋतु राज अवस्थी ने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को आईपीसी की धारा 124ए को लेकर संशोधन के लिए पत्र भी लिखा है

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क्या है IPC की धारा 124A

आईपीसी की धारा 124ए के तहत यदि कोई कुछ ऐसा कहता, बोलता या करता है जिससे किसी के मन में कानून के प्रति अवमानना का भाव उत्पन्न हो, उसे सजा दी जाएगी जिसमें कारावास और जुर्माना, दोनों शामिल होंगे

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IPC की धारा 124A में होना चाहिए ये शब्द

इस धारा का विवरण करते हुए विधि आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि इसमें 'प्रवृत्ति' (Tendency) शब्द को शामिल किया जाना चाहिए; किसी की हरकत में सरकार की अवमानना करने की 'प्रवृत्ति' देखी गई तो उसे भी इस धारा के तहत सजा मिलेगी

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सजा में भी होना चाहिए संशोधन

विधि आयोग का यह भी कहना है कि आजीवन कारावास और जुर्माना तो ठीक है, लेकिन इसमें तीन साल तक की जेल की सजा की अवधि को बढ़ाकर सात साल कर देना चाहिए

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कानून मंत्री ने कही ये बात

विधि आयोग की अनुशंसा पर कानून मंत्री ने कहा है कि वो सभी हितधारकों के साथ परामर्श करेंगे और उसके बाद ही इसपर कोई फैसला लेंगे। आयोग की रिपोर्ट को मानना उनके लिए अनिवार्य नहीं है

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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