कोई भी भारतीय नागरिक पत्र के जरिए जनहित याचिका दायर कर सकता है, बशर्ते कि वह सार्वजनिक हित की रक्षा करने के लिए दायर किया जाना चाहिए
Image Credit: my-lord.inयदि कोई मुद्दा सार्वजनिक महत्व का होता है तो कई बार कोर्ट भी ऐसे मामलों में Suo Motu लेती है, और मामलों पर एक जनहित याचिका के रूप में सुनवाई करती है
Image Credit: my-lord.inसंविधान के अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को सार्वजानिक हितों की रक्षा हेतु, किसी भी याचिका पर कार्यवाही कर आदेश पारित करने का अधिकार है
Image Credit: my-lord.inसबसे पहले व्यक्ति को निश्चित करना होगा कि वह किस कोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल करना चाहता है और पत्र उस कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम पर लिखा जाता है
Image Credit: my-lord.inपत्र में बताना जरूरी है कि मामला कैसे जनहित से जुड़ा है और कोई सबूत या साक्ष्य है तो उसकी कॉपी भी पत्र के साथ लगा सकते हैं
Image Credit: my-lord.inपत्र के जनहित याचिका में तब्दील होने पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया जाता है और याचिकाकर्ता को भी कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जाता है
Image Credit: my-lord.inयाचिकाकर्ता या तो स्वयं इस मामले पर बहस कर सकता है या कोर्ट याचिकाकर्ता के लिए वकील मुहैया कराती है
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