Right to Education Act, 2009 पहले एक संवैधानिक अधिकार था लेकिन अब ये एक मौलिक अधिकार (fundamental right) है.
Image Credit: my-lord.inअनुच्छेद 21(A) के तहत हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव, मुफ्त प्राथमिक शिक्षा और 6-14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, भले ही वो किसी भी वर्ग का हो.
Image Credit: my-lord.inइस अधिकार को मान्यता देने के लिए संसद में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया था, जिसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था.
Image Credit: my-lord.inयदि अभिभावक अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो ऐसे में इसका खर्च राज्य सरकार को उठाना होगा ताकि कोई बच्चा आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई से वंचित ना हो.
Image Credit: my-lord.inRTE के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों को 25% सीट रखना अनिवार्य है और स्कूल प्रबंधन ऐसे बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगा.
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