पेटेंट एक कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को अपने आविष्कार पर पूरा हक प्रदान करने के साथ उसके चोरी होने या गलत इस्तेमाल से बचाती है. पेटेंट को सरकार के द्वारा एक निश्चित समय के लिए प्रदान किया जाता है.
Image Credit: my-lord.inपेटेंट धारक के बिना मर्जी के अगर कोई उस आविष्कार का इस्तेमाल करता है तो पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 104- 105, पेटेंट उल्लंघन के तहत उसपर कार्यवाही होगी.
Image Credit: my-lord.inपेटेंट किया हुआ उत्पाद बनाना, उपयोग करना, बिक्री के लिए पेश करना, बेचना, आयात करना पेटेंट अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा.
Image Credit: my-lord.inपेटेंट उल्लंघन चार प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अंशदायी, इरादतन.
Image Credit: my-lord.inकोई भी व्यक्ति किसी विशेष उत्पाद, खोज, डिजाईन, प्रक्रिया या सेवा को पेटेंट करवा कर उसका पेटेंट धारक बन सकता है.
Image Credit: my-lord.inपढ़ने के लिए धन्यवाद!