सामाजिक रूप से नीचे पायदान पर स्थित लोगों के खिलाफ होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए,अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act), 1989 बना
Image Credit: my-lord.inयह एक विशेष प्रकार का कानून है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 15 (4) के अंतर्गत बनाया गया
Image Credit: my-lord.inयह कानून दलित वर्ग के लिए एक विशेष प्रावधान करने की छूट देता हैं. जिसके अनुसार उत्पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की उत्पीड़न की घटनाओं में विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है
Image Credit: my-lord.inआरोपी व्यक्ति का अपराध साबित होने पर, उत्पीड़ित व्यक्ति को 40 हजार रुपए से लेकर पांच लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है
Image Credit: my-lord.inइस कानून के अनुसार अपराध की गंभीरता और स्वरूप के अनुसार मुआवजा दिया जाता है
Image Credit: my-lord.inक्षति पहुंचाना, अपमानित अथवा क्षुब्ध करना धारा 3(1)(ii), अनादर सूचक कार्य धारा 3(1)(iii), भूमि परिसर अथवा जल से संबंधित। धारा 3(1)(v), बेगार अथवा बाल श्रम अथवा बंधुआ मजदूरी धारा 3(1)(vi) आदि
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