जातीय भेदभाव, उत्पीड़न के खिलाफ इस एक्ट में हैं कड़े प्रावधान

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 28 Jun, 2023

जातीय भेदभाव

सामाजिक रूप से नीचे पायदान पर स्थित लोगों के खिलाफ होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए,अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act), 1989 बना

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एट्रोसिटी कानून

यह एक विशेष प्रकार का कानून है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 15 (4) के अंतर्गत बनाया गया

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विशेष प्रावधान

यह कानून दलित वर्ग के लिए एक विशेष प्रावधान करने की छूट देता हैं. जिसके अनुसार उत्पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की उत्पीड़न की घटनाओं में विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है

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उत्पीड़ित व्यक्ति को सहायता

आरोपी व्यक्ति का अपराध साबित होने पर, उत्पीड़ित व्यक्ति को 40 हजार रुपए से लेकर पांच लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है

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उत्पीड़न के आधार पर मुआवजा

इस कानून के अनुसार अपराध की गंभीरता और स्वरूप के अनुसार मुआवजा दिया जाता है

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एक्ट में शामिल अपराध

क्षति पहुंचाना, अपमानित अथवा क्षुब्ध करना धारा 3(1)(ii), अनादर सूचक कार्य धारा 3(1)(iii), भूमि परिसर अथवा जल से संबंधित। धारा 3(1)(v), बेगार अथवा बाल श्रम अथवा बंधुआ मजदूरी धारा 3(1)(vi) आदि

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