"अभ्यर्थी और चुनावी अधिकार" अर्थात किसी व्यक्ति को चुनाव में खड़े या न खड़े होने, उम्मीदवार होने से पीछे हटने या मतदान करने या मतदान ना करने का अधिकार है.
Image Credit: my-lord.inकिसी व्यक्ति को उसके चुनावी अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने हेतु या अपने चुनावी अधिकार का प्रयोग के लिए ग्रैटीफिकेशन के रूप में रिश्वत देना या स्वीकारना, अपराध है.
Image Credit: my-lord.inकिसी व्यक्ति को किसी अत्याचार से धमकाना, या धार्मिक दोष के नाम पर डराना ताकि चुनाव के दौरान उम्मीदवार/मतदाता अपना प्रभाव डाल सकें.
Image Credit: my-lord.inदो बार या अनुचित तरीके से मतदान देने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को प्रतिरूपण के अपराध का दोषी माना जाएगा.
Image Credit: my-lord.inजो व्यक्ति किसी उम्मीदवार के चरित्र या आचरण को खराब करने के लिए सार्वजनिक रूप से मिथ्या कथन को सच्चे तथ्यों के रूप में प्रच्छन्न करता है, तो वह अपराधी होता है.
Image Credit: my-lord.inजो कोई भी, उम्मीदवार द्वारा लिखित में मिले किसी सामान्य या विशेष अधिकार के बिना, इलेक्शन कैंपेन को बढ़ावा देने के लिए व्यय करता है, वह व्यक्ति सजा का पात्र होगा.
Image Credit: my-lord.inकोई व्यक्ति, जो इलेक्शन के सिलसिले में होने वाले खर्च का लेखा- जोखा रखने के लिए जिम्मेदार है, और ऐसा करने में असफल होता है तो वो दंडित किया जाएगा.
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