मृत्यु के दो दिन बाद आरोपी को मुंबई कोर्ट से क्यों मिली जमानत

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 07 Jun, 2023

मृत्यु के बाद जमानत

मुंबई की एक अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में एक 62 वर्ष के आरोपी को टेम्परेरी जमानत दी है लेकिन यह बेल तब दी गई जब इस आरोपी की मृत्यु को दो दिन हो चुके थे

Image Credit: my-lord.in

क्यों मिली बेल

यह बेल आरोपी को 'चिकित्सा और मानवीय आधार' पर दी गई थी। आरोपी ने 6 महीनों के लिए अपनी खराब सेहत के चलते टेम्परेरी बेल मांगी थी

Image Credit: my-lord.in

क्या था मामला

सुरेश पवार एक रियल एस्टेट एजेंट थे जिन्हें जाली कागजों के आधार पर प्रॉपर्टी बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था; 31 जनवरी, 2021 से वो जेल में हैं

Image Credit: my-lord.in

डॉयबिटीज़ पीड़ित था कैदी

सुरेश पवार अपनी याचिका में लिखा था कि उन्हें सिवीयर डाइअबिटीज है और उम्र से जुड़ी कुछ तकलीफें भी हैं

Image Credit: my-lord.in

अंगविच्छेद करवाना पड़ा

पवार के अनुसार फरवरी में उनके पैर की उंगली में चोट लग गई, इसके बाद घाव इतना बढ़ गया कि उन्हें अंगविच्छेद करवाना पड़ा

Image Credit: my-lord.in

बेल याचिका ली थी वापस

कोर्ट ने अधिकारीयों को पवार का अच्छा इलाज कराने के आदेश दिए , इसके बाद पवार ने याचिका वापस ले ली

Image Credit: my-lord.in

फिर मांगी बेल

सुरेश पवार को इलाज के दौरान लंग इन्फेक्शन हो गया, उन्हौने बेहतर इलाज के लिए 6 महीने की बेल मांगी, लेकिन इसी बीच उनकी मृत्यु हो गई

Image Credit: my-lord.in

कोर्ट को नहीं थी जानकारी

सुरेश पवार की मृत्यु की जानकारी कोर्ट को नहीं दी गई थी, इसलिए कोर्ट ने मृत्यु के बाद बेल देने के आदेश दे दिए

Image Credit: my-lord.in

पढ़ने के लिए धन्यवाद!

Next: क्या था उसरी चट्टी कांड, जिसमें आया मुख़्तार अंसारी और बृजेश सिंह का नाम

अगली वेब स्टोरी