मुंबई की एक अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में एक 62 वर्ष के आरोपी को टेम्परेरी जमानत दी है लेकिन यह बेल तब दी गई जब इस आरोपी की मृत्यु को दो दिन हो चुके थे
Image Credit: my-lord.inयह बेल आरोपी को 'चिकित्सा और मानवीय आधार' पर दी गई थी। आरोपी ने 6 महीनों के लिए अपनी खराब सेहत के चलते टेम्परेरी बेल मांगी थी
Image Credit: my-lord.inसुरेश पवार एक रियल एस्टेट एजेंट थे जिन्हें जाली कागजों के आधार पर प्रॉपर्टी बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था; 31 जनवरी, 2021 से वो जेल में हैं
Image Credit: my-lord.inसुरेश पवार अपनी याचिका में लिखा था कि उन्हें सिवीयर डाइअबिटीज है और उम्र से जुड़ी कुछ तकलीफें भी हैं
Image Credit: my-lord.inपवार के अनुसार फरवरी में उनके पैर की उंगली में चोट लग गई, इसके बाद घाव इतना बढ़ गया कि उन्हें अंगविच्छेद करवाना पड़ा
Image Credit: my-lord.inकोर्ट ने अधिकारीयों को पवार का अच्छा इलाज कराने के आदेश दिए , इसके बाद पवार ने याचिका वापस ले ली
Image Credit: my-lord.inसुरेश पवार को इलाज के दौरान लंग इन्फेक्शन हो गया, उन्हौने बेहतर इलाज के लिए 6 महीने की बेल मांगी, लेकिन इसी बीच उनकी मृत्यु हो गई
Image Credit: my-lord.inसुरेश पवार की मृत्यु की जानकारी कोर्ट को नहीं दी गई थी, इसलिए कोर्ट ने मृत्यु के बाद बेल देने के आदेश दे दिए
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