2000 रुपये के नोट को वापस लेने का RBI द्वारा निर्देश जारी कर दिए गया है. इसके साथ ही कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जिसका पालन नोट को जमा करते वक्त करना होगा
Image Credit: my-lord.in2000 के नोट को सर्कुलेशन से हटाने के लिए 23 मई से बैंकों में नोटों को एक्सचेंज या डिपॉजिट करने की शुरुआत हो चुकी है
Image Credit: my-lord.in2,000 के नोट जमा करने पर आपको छोटे नोट दिए जाएंगे. इसके अलावा आप नोट को डिपॉजिट भी करा सकते हैं
Image Credit: my-lord.inरिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ग्राहक एक बार में 2,000 के 10 नोट यानी 20,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं
Image Credit: my-lord.inएक बार में केवल 10 नोट जमा करने पर आसानी से निगरानी रखी जा सकती है और काला धन पर अंकुश भी लगाया जा सकता है
Image Credit: my-lord.inआप कुल कितनी बार 2,000 रुपये जमा कर सकते हैं, इसकी कोई ओवरऑल लिमिट नहीं है
Image Credit: my-lord.inकैश डिपॉजिट के लिए पैसे का सोर्स क्या है और ये कहां से आया है यह बताना जरुरी
Image Credit: my-lord.inबोर्ड के नियमानूसार एक बार में 50,000 रुपये से अधिक कैश डिपॉजिट या विड्रॉल पर पैन कार्ड दिखाना होगा. एक साल में 20 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट करने के लिए पैन और आधार दोनों कार्ड दिखाना होगा
Image Credit: my-lord.inबोर्ड के नियमों का उल्लंघन करने पर 20 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. साल में 20 लाख से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर भी जुर्माने भरना होगा
Image Credit: my-lord.inस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स कानून में लाया गया है. इस स्टेटमेंट के जरिए टैक्स अथॉरिटी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को लेकर जानकारी जुटाती हैं
Image Credit: my-lord.inबैंकों के द्वारा एक वित्त वर्ष में कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कैसे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इनकी जानकारी टैक्स अथॉरिटी को दी जाती है
Image Credit: my-lord.inहाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन में कई तरह के दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं. इन नियमों की अनदेखी करने पर इनकम टैक्स का नोटिस जारी किया जाता है
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