Rs 2,000 के नोट को जमा करते वक्त इन नियमों का रखे ध्यान

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 30 May, 2023

2000 के नोट को वापस लेने का निर्देश

2000 रुपये के नोट को वापस लेने का RBI द्वारा निर्देश जारी कर दिए गया है. इसके साथ ही कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जिसका पालन नोट को जमा करते वक्त करना होगा

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23 मई से नियम लोगू

2000 के नोट को सर्कुलेशन से हटाने के लिए 23 मई से बैंकों में नोटों को एक्सचेंज या डिपॉजिट करने की शुरुआत हो चुकी है

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बदले में दिए जाएंगे छोटे नोट

2,000 के नोट जमा करने पर आपको छोटे नोट दिए जाएंगे. इसके अलावा आप नोट को डिपॉजिट भी करा सकते हैं

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एक बार में केवल 10 नोट

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ग्राहक एक बार में 2,000 के 10 नोट यानी 20,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं

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काले धन पर प्रहार

एक बार में केवल 10 नोट जमा करने पर आसानी से निगरानी रखी जा सकती है और काला धन पर अंकुश भी लगाया जा सकता है

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कोई ओवरऑल लिमिट नहीं

आप कुल कितनी बार 2,000 रुपये जमा कर सकते हैं, इसकी कोई ओवरऑल लिमिट नहीं है

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कैश डिपॉजिट नियम

कैश डिपॉजिट के लिए पैसे का सोर्स क्या है और ये कहां से आया है यह बताना जरुरी

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नियम

बोर्ड के नियमानूसार एक बार में 50,000 रुपये से अधिक कैश डिपॉजिट या विड्रॉल पर पैन कार्ड दिखाना होगा. एक साल में 20 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट करने के लिए पैन और आधार दोनों कार्ड दिखाना होगा

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भारी जुर्माने का प्रावधान

बोर्ड के नियमों का उल्लंघन करने पर 20 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. साल में 20 लाख से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर भी जुर्माने भरना होगा

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SFT का कॉन्सेप्ट

स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स कानून में लाया गया है. इस स्टेटमेंट के जरिए टैक्स अथॉरिटी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को लेकर जानकारी जुटाती हैं

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बैंकों की जिम्मेदारी

बैंकों के द्वारा एक वित्त वर्ष में कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कैसे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इनकी जानकारी टैक्स अथॉरिटी को दी जाती है

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इनकम टैक्स का नोटिस

हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन में कई तरह के दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं. इन नियमों की अनदेखी करने पर इनकम टैक्स का नोटिस जारी किया जाता है

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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