'ये 'पब्लिसिटी' इंटरेस्ट लिटिगेशन है क्या?'

Ananya Srivastava

Image Credit: my-lord.in | 04 Jul, 2023

अदालत ने पूछा याचिकाकर्ता से सवाल

फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता की खिंचाई करते हुए पूछा कि क्या ये एक 'पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन' है या 'पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन'?

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कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका

आदिपुरुष को बैन करने हेतु एक याचिका की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ के समक्ष हो रही थी

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याचिका में कोर्ट को दिखी अनुसंधान की कमी

उचित शोध के बिना राज्य में 'आदिपुरुष' पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली पीआईएल पर चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता के दावों का खंडन किया और बताया कि कुछ उत्तरदाताओं को नोटिस देने की प्रक्रिया छूट गई है

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'इस तरह बार पर बेंच का विश्वास हिल सकता है': अदालत

न्यायमूर्ति शिवगणनम ने यह भी कहा कि अदालत को जानबूझकर प्रदान की गई ऐसी गलत जानकारी के परिणामस्वरूप 'बार पर बेंच का विश्वास हिल सकता है'

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सुनवाई के लिए मिली अनुमति

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता को अनुमति दे दी है लेकिन साथ में वकील से यह भी कहा है कि अदालत का उपयोग जांच करने के लिए न किया जाए

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क्यों दायर की गई याचिका

याचिका में, मंडल के वकील तन्मय बसु ने दावा किया कि हालांकि फिल्म महान भारतीय महाकाव्य रामायण से प्रेरित है, लेकिन वास्तव में पौराणिक महाकाव्य में चित्रित घटनाओं को फिल्म में विकृत किया गया है

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