क्या सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना अपराध है? जानिये कानून

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 26 May, 2023

राज्यों के अलग- अलग कानून

शराब को लेकर हर राज्य का अपना -अपना कानून होने के कारण लोगों में सामंजस्य भी बना हुआ है. जानकारी के अभाव में ही लोग अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने की गलती कर देते है. जानते हैं दिल्ली में शराब को लेकर क्या है नियम

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दिल्ली में शराब पीने हेतु कानून

हाल ही में दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के आरोप में 201 लोगों को पकड़ा और सम्बंधित लोगों के विरुद्ध 40-ए आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया

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धारा 40A क्या है

दिल्ली आबकारी एक्ट 2009 के धारा 40A के अनुसार यदि कोई - (A) सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करता है; (B) सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन कर उपद्रव पैदा करता है; (C) शराब की दुकानों के आसपास या दुकान परिसर में शराब पीने के लिए संचालक सजा का पात्र होगा

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सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर सजा

इस अपराध के लिए दोषी को जुर्माने के तौर पांच हजार रुपये देने पड़ सकते हैं

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शराब पीकर उपद्रव करने पर सजा

शराब पीकर उपद्रव करने पर तीन महीने तक के कारावास की सजा के साथ दस हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है

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शराब दुकान के परिसर में

शराब की दुकानों के आसपास या दुकान परिसर में शराब पीने के लिए संचालक को छह महीने के कारावास और पचास हजार रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है

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शराब रखने सम्बंधित नियम

डिपार्टमेंटल स्टोर के तहत लाइसेंस में केवल 15 फीसद में वाइन बियर रख सकते हैं, लेकिन दुकान में शराब व नियम से अधिक बियर की अधिक मात्रा मिलने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है. स्टोर के चिलर में केवल पनीर, सी फूड वगैरह रखा जा सकता है, लेकिन दुकान में चिलर में बीयर की बोतलें और केन नहीं रखी जा सकती हैं

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मद्रास हाईकोर्ट में PIL दायर

जहरीली शराब की बिक्री को रोकने के लिए तमिलनाडु राज्य विपणन निगम से जुड़े बार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई के लिए कोयम्बटूर के एक कार्यकर्ता आर बूमीराज ने एक जनहित याचिका दायर की है. याचिका में विल्लुपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में 22 लोगों की मौत का हवाला देते हुए कहा गया है कि राज्य में नकली शराब की मौजूदगी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए

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