शराब को लेकर हर राज्य का अपना -अपना कानून होने के कारण लोगों में सामंजस्य भी बना हुआ है. जानकारी के अभाव में ही लोग अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने की गलती कर देते है. जानते हैं दिल्ली में शराब को लेकर क्या है नियम
Image Credit: my-lord.inहाल ही में दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के आरोप में 201 लोगों को पकड़ा और सम्बंधित लोगों के विरुद्ध 40-ए आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया
Image Credit: my-lord.inदिल्ली आबकारी एक्ट 2009 के धारा 40A के अनुसार यदि कोई - (A) सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करता है; (B) सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन कर उपद्रव पैदा करता है; (C) शराब की दुकानों के आसपास या दुकान परिसर में शराब पीने के लिए संचालक सजा का पात्र होगा
Image Credit: my-lord.inइस अपराध के लिए दोषी को जुर्माने के तौर पांच हजार रुपये देने पड़ सकते हैं
Image Credit: my-lord.inशराब पीकर उपद्रव करने पर तीन महीने तक के कारावास की सजा के साथ दस हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है
Image Credit: my-lord.inशराब की दुकानों के आसपास या दुकान परिसर में शराब पीने के लिए संचालक को छह महीने के कारावास और पचास हजार रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है
Image Credit: my-lord.inडिपार्टमेंटल स्टोर के तहत लाइसेंस में केवल 15 फीसद में वाइन बियर रख सकते हैं, लेकिन दुकान में शराब व नियम से अधिक बियर की अधिक मात्रा मिलने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है. स्टोर के चिलर में केवल पनीर, सी फूड वगैरह रखा जा सकता है, लेकिन दुकान में चिलर में बीयर की बोतलें और केन नहीं रखी जा सकती हैं
Image Credit: my-lord.inजहरीली शराब की बिक्री को रोकने के लिए तमिलनाडु राज्य विपणन निगम से जुड़े बार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई के लिए कोयम्बटूर के एक कार्यकर्ता आर बूमीराज ने एक जनहित याचिका दायर की है. याचिका में विल्लुपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में 22 लोगों की मौत का हवाला देते हुए कहा गया है कि राज्य में नकली शराब की मौजूदगी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए
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