क्या Arrest होने से पहले भी मिलती है Bail ?

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 04 May, 2023

Anticipatory Bail (अग्रिम जमानत)

गिरफ्तारी से पहले ही Bail (जमानत) ली जाती है और इस जमानत को अग्रिम जमानत कहा जाता है

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सीआरपीसी की धारा 438

Anticipatory Bail, CrPC की धारा 438 के अन्तर्गत दी जाती है

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जमानत के लिए इस कोर्ट में करें अपील

CrPC की धारा 438(1) के अनुसार, आरोपी दअग्रिम जमानत के लिए अर्जी केवल हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय के समक्ष ही दायर कर सकता है

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इन शर्तों के साथ जमानत

1.आवेदक पुलिस के हर बुलावे पर उपलब्ध होगा. वह पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेगा. 2. किसी भी गवाह को धमकाएगा नहीं और उसे गवाही न देने के लिए मजबूर नहीं करेगा. 3. कोर्ट के अनुमतिबिना भारत से बाहर नहीं जा सकता है. 4. अन्य शर्त- जमानत बॉन्ड (Bail Bond)/शिकायतकर्ता या गवाह से कोई संपर्क नहीं करना.

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न्यायालय इन Factors को देखती है

.अपराध की प्रकृति और उसकी गंभीरता .आरोपी का पुराना रिकॉर्ड .अपराधी जांच में सहयोग करेगा या नहीं .आरोपी द्वारा समान या अन्य अपराधों को दोहराने की संभावना

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इन मामलों में नहीं मिलती ये बेल

दुष्कर्म, हत्या, दहेज़ हत्या, गर्भपात या अन्य गंभीर अपराध, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज़ किये गए मामलों में भी नहीं दी जाती अग्रिम जमानत

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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