राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को राजस्थान जिला परिवहन कार्यालय के क्लर्क हरिनारायण शर्मा को 150 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में 38 साल बाद बरी करने का आदेश दिया है
Image Credit: my-lord.inवर्ष 1979 में सुल्ताना राम ने गाड़ी के कागज बनाने के नाम पर क्लर्क हरिनारायण द्वारा रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई
Image Credit: my-lord.inएसीबी अदालत ने 3 साल की जेल और 1500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिसके फैसले के खिलाफ हरिनारायण शर्मा ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर की थी
Image Credit: my-lord.inहाईकोर्ट ने कहा कि केवल पैसे की वसूली ही रिश्वत मांगने का आधार नहीं हो सकता. आरोप को साबित करने के लिए आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग किया जाना और राशि को स्वीकार करना साबित करना होगा
Image Credit: my-lord.inहरिनारायण शर्मा ने अदालत को बताया कि एसीबी ने इस मामले में जिन दो अन्य अधिकारियों मूलचंद और अशोक जैन के लिए रिश्वत लेने का आरोप तय किया था, उनके खिलाफ एसीबी द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई
Image Credit: my-lord.inअभियोजन पक्ष ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश की गई अपील का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में रिश्वत ली गई थी और रिश्वत की राशि बरामद भी की गई थी. इस मामले में एसीबी अदालत ने सही निर्णय किया है.
Image Credit: my-lord.inपढ़ने के लिए धन्यवाद!