आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 12 Feb, 2023

आपदा की परिभाषा

नोडल एजेंसी: यह अधिनियम गृह मंत्रालय को समग्र ( पूरा) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन को संचालित करने के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नामित करता है. संस्थागत संरचना: यह राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला स्तरों पर संस्थानों की एक व्यवस्थित संरचना बनाए रखता है.

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आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

इसे साल 2005 में आपदाओं के कुशल प्रबंधन और इससे जुड़े अन्य मामलों के लिए पारित किया गया था. जनवरी 2006 में लागू किया गया.

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अधिनियम का उद्देश्य

आपदा के समय देश के विभिन्न क्षेत्रों में शांति बनाए रखते हुए पुनर्निर्माण करना. आपदा से हुए नुकसान के दौरान आम लोगों को तेजी से राहत पहुंचाना. आपदा प्रबंधन में शमन रणनीति तैयार करना.

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अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

नोडल एजेंसी: यह अधिनियम गृह मंत्रालय को समग्र ( पूरा) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन को संचालित करने के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नामित करता है. संस्थागत संरचना: यह राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला स्तरों पर संस्थानों की एक व्यवस्थित संरचना बनाए रखता है.

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महत्त्वपूर्ण संस्थाएं

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राष्ट्रीय कार्यकारी समिति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल राज्य और ज़िला स्तरीय संस्थाएं

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सजा

इस अधिनियम की 'धारा 51' के अनुसार एक साल की जेल की सजा हो सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है अथवा दोनों सज़ा एक साथ दी जा सकती है और अगर आदेश का पालन ना करने से किसी की मृत्यु हो जाती है तो दो साल तक की जेल हो सकती है.

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पूर्व प्राकृतिक आपदा

COVID-19: इस अधिनियम के तहत कोरोना महामारी को आपदा घोषित किया गया था. राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन भी इसी अधिनियम के तहत लगाया गया था. ये वो आपदा थी जिसके कारण लोगों की आजादी से जीने के अधिकार पर रोक लगाना पड़ा था.

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