राजधानी में रहने वालों को अब ध्यान रखना होगा की यदि उन्होंने 60 दिन के अंदर चालान नहीं भरा तो मामला स्थानीय कोर्ट में नहीं जाएगा बल्कि यह फरीदाबाद के स्पेशल कोर्ट में चला जाएगा
Image Credit: my-lord.inअगर आप 60 दिनों तक चालान नहीं भरते हैं और मामला फरीदाबाद कोर्ट पहुंच जाता है, तब भी आपको फरीदाबाद नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि इस चालान भुगतान की प्रक्रिया को आप वर्चुअली पूरा कर पाएंगे
Image Credit: my-lord.inफरीदाबाद वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर आप अपना नाम, पता या फिर लाइसेंस नंबर डाल सकते हैं और अपने मामले से संबंधित सभी अपडेट्स पा सकते हैं। आप अपनी चालान राशि ऑनलाइन भी भर सकते हैं
Image Credit: my-lord.inइसके बाद आप चालान की राशि नहीं भरते हैं तो स्थानीय कोर्ट में मामला भेजा जाएगा और आपके खिलाफ कानून के तहत सख्त फैसला लिया जाएगा
Image Credit: my-lord.inपहले चालान न भरने पर मामले को ट्रैफिक पुलिस दिल्ली के एक स्थानीय कोर्ट में भेज देती थी; यहां कोर्ट वाहन के मालिक को समन भेजती थी और फिर चालान फिक्स हुआ करता था
Image Credit: my-lord.inयह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि दिल्ली के फतेहाबाद कोर्ट में बहुत सारे मामले लंबित हैं। इसलिए अब फरीदाबाद वर्चुअल कोर्ट को खोला गया है जहां ये मामले सुने जाएंगे ताकि फतेहाबाद कोर्ट का भार कम किया जा सकेगा
Image Credit: my-lord.inपढ़ने के लिए धन्यवाद!