पत्नी के साथ क्रूरता को घरेलू हिंसा कहा जाता है. IPC की धारा 498A में सज़ा का प्रावधान किया गया है
Image Credit: my-lord.inइसमें बताया गया है कि अगर ससुराल में किसी भी महिला के साथ उसके पति या पति के किसी भी रिश्तेदार द्वारा किसी भी तरह की क्रूरता की जाती है तो वह अपराध माना जाएगा
Image Credit: my-lord.inक्रूरता के मामले में दोषी साबित होने पर तीन साल के लिए जेल भेजा जाएगा साथ ही जुर्माने से भी किया जाएगा दण्डित
Image Credit: my-lord.inIPC की धारा 498A में क्रूरता शब्द का प्रयोग किया गया है और यह भी बताया गया है कि इस तरह के अपराध में क्रूरता का अर्थ क्या है? आइए डाले नज़र
Image Credit: my-lord.inपति या कोई भी रिश्तेदार महिला के साथ जानबूझ कुछ ऐसा करता है,जिससे महिला को मानसिक या शारीरिक रूप से चोट पहुँचता है या फिर वो आत्महत्या करने को विवश होती है तो वह क्रूरता माना जाएगा
Image Credit: my-lord.inशादी के बाद भी दहेज के नाम पर महिलाओं और उसके घर वालों को किसी संपत्ति या कीमती वस्तु की मांग कर परेशन करना क्रूरता माना जाएगा
Image Credit: my-lord.inदहेज के ऐसे ही लोभियों से बेटियों को बचाने के लिए इस धारा के तहत यह प्रावधान किया गया है
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