हमारे देश में नकली नोट की तस्करी करना एक अपराध है, जिसके लिए दोषी को आईपीसी के तहत दंडित किया जाता है
Image Credit: my-lord.inजानबूझ कर किसी करेन्सी नोट या बैंक नोट का जाली नोट बनाने पर इस धारा के तहत 10 साल या आजीवन कारावास की सजा से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा
Image Credit: my-lord.inजो कोई भी जानते हुए भी जाली नोटों को असली की तरह बेचेगा, खरीदेगा या दुर्व्यापार करेगा वह 10 साल या आजीवन कारावास की सजा से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा
Image Credit: my-lord.inनकली नोट का असली रूप में उपयोग या उपयोग करने के लिए अपने पास रखने पर सात साल की जेल या जुर्माना या दोनों ही सजा से दंडित किया जा सकता है
Image Credit: my-lord.inमुद्रा-नोटों या बैंक-नोटों को बनाने या जाली बनाने के लिए मशीनरी, उपकरण या सामग्री बनाने या रखने पर 10 साल या आजीवन कारावास की सजा से और जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान है
Image Credit: my-lord.inइस धारा के तहत मुद्रा-नोटों या बैंक-नोटों से मिलते-जुलते दस्तावेज़ बनाना या उनका उपयोग करना भी एक अपराध है
Image Credit: my-lord.inहाल ही में नकली नोट गैंग के दो गुर्गों को STF ने छिवकी रेलवे स्टेशन (प्रयागराज) के बाहर से गिरफ्तार किया. इनके पास से दो हजार के 170 नकली नोट बरामद हुए जो 3.40 लाख रुपये थे
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