पति द्वारा शारीरिक संबंध न बनाना है क्या पत्नी के प्रति क्रूरता है?

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 20 Jun, 2023

कर्नाटक हाईकोर्ट में आया मामला

कर्नाटक हाईकोर्ट में एक मामला सामने आया है जिसमें एक महिला को अदालत ने डिवोर्स की अनुमति तो दी लेकिन पति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं की

Image Credit: my-lord.in

शारीरिक संबंध न बनाना नहीं है क्रूरता!

महिला की यह शिकायत थी कि उनके पति उनके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना रहे जिसपर अदालत का कहना है कि ये IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता नहीं है

Image Credit: my-lord.in

किस आधार पर मिला तलाक

कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस एम नागाप्रसन्ना ने कहा कि शारीरिक संबंध न बनाना हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12(1)(a) के तहत तलाक का एक आधार हो सकता है

Image Credit: my-lord.in

IPC 498A के तहत नहीं मिल सकती सजा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि क्योंकि दहेज को लेकर या ससुराल वालों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं दर्ज की गई है इसलिए इस मामले में आईपीसी की धारा 498A के तहत आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती

Image Credit: my-lord.in

पत्नी को क्यों चाहिए था तलाक?

पत्नी ने यह दावा किया कि उसके पति हर समय ब्रह्मकुमारी समाज की सिस्टर शिवानी के वीडियो देखते रहते हैं और उन्हें शारीरिक संबंध बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है

Image Credit: my-lord.in

पति की ऐसी है सोच

पत्नी कहती हैं कि उनके पति का यह मानना है कि प्यार के लिए शारीरिक संबंध जरूरी नहीं हैं, यह दो आत्माओं का मिलन होता है

Image Credit: my-lord.in

पढ़ने के लिए धन्यवाद!

Next: 'मैटरनिटी लीव कामकाजी महिला के लिए एक मौलिक अधिकार'

अगली वेब स्टोरी