कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से मृत व्यक्ति और उसके कानूनी या कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक दस्तावेज है जो की सरकारी अधिकारियों के द्वारा जारी किया जाता है
Image Credit: my-lord.inइसे ऑफलाइन तो प्राप्त कर ही सकते हैं साथ ही ओडिशा और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में इस प्रमाणपत्र के लिए ई-सेवई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है
Image Credit: my-lord.inउदाहरणार्थ यदि आप तमिलनाडु में रहतें है तो सबसे पहले तमिलनाडु सरकार के ई-सेवई पोर्टल ववव.tnesevai.tn.gov.in पर जाएं
Image Credit: my-lord.inसाईट पर जाने के बाद अपना अकाउंट बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन करें. रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कई तरह के विकल्प मिलेंगे उनमें से "कानूनी वारिस प्रमाणपत्र" सेवा का चयन करें
Image Credit: my-lord.inउसमें आपसे जो जानकारी मांगी जाए उसके साथ आवेदन पत्र भरें, साथ ही आवश्यक सहायक दस्तावेज को भी अपलोड कर दें. जानकारी और दस्तावेज सबमिट करने के बाद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र के लिए शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें
Image Credit: my-lord.inआवेदन पत्र भरने के साथ-साथ सभी सहायक दस्तावेज अपलोड करके और शुल्क का भुगतान करने के बाद आवेदन जमा कर दें
Image Credit: my-lord.inउसके बाद आप अपने कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं
Image Credit: my-lord.inजब आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आप कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र डाउनलोड करने का विकल्प चुन सकते हैं और ई-सेवई पोर्टल से कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र पीडीएफ प्रिंट कर सकते हैं. यदि आप चाहें तो इसे संबंधित कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से भी प्राप्त कर सकते हैं
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