जो उपभोक्ता के विवादों और शिकायतों के मामलों को देखता है, परखता है और फिर उपभोक्ताओं को इंसाफ दिलाता है वह Consumer Forum कहलाता है
Image Credit: my-lord.inउपभोक्ता इंसाफ के लिए कई तरह से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है- कोर्ट में जाकर, Online website से या फोन करके
Image Credit: my-lord.inशिकायत किस कोर्ट में की जाए यह खरीदे गए सामान के मूल्य पर निर्भर करता है- जिला उपभोक्ता अदालत, राज्य उपभोक्ता अदालत या राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत
Image Credit: my-lord.inशिकायत दर्ज कराने की अवधि सामग्री की खरीद से दो साल तक, शिकायत खरीदार द्वारा हो, और खरीदी गई सामग्री से जुड़े ज़रूरी कागज़ात होना आवश्यक है
Image Credit: my-lord.inएक उपभोक्ता जब खरीद की गई वस्तु या सेवा के बदले उचित प्रतिफल प्राप्त नहीं करता है, तब वह शिकायत दर्ज करा सकता है
Image Credit: my-lord.inकिसके खिलाफ दर्ज करें शिकायत
Image Credit: my-lord.inउपभोक्ता अदालत में उपभोक्ता के रूप में शिकायत दर्ज कराने के लिए उपभोक्ता द्वारा खरीदी की गई वस्तु की कीमत के अनुसार शुल्क तय की गई है
Image Credit: my-lord.inउपभोक्ता अदालत में शिकायत करने से पूर्व विपक्ष को एक फॉर्मल नोटिस भेजना चाहिए. कई बार विपक्ष समझौता कर सामग्री बदलना मंजूर कर लेता है
Image Credit: my-lord.inई-दाखिल पोर्टल पर उपभोक्ता National Consumer Helpline के साथ साथ वेबसाइट consumerhelpline.gov.in के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है
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