द केरल स्टोरी’ का नहीं दिखाया जाना कैसे बना बंगाल और तमिलनाडु के गले का फांस

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 14 May, 2023

SC ने मांगा जवाब

‘द केरल स्टोरी’ का पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में नहीं दिखाया जाना दोनों ही राज्य सरकारों के लिए परेशानी का सबब बन गया है क्योंकि Supreme Court ने शुक्रवार को फिल्म के निर्माताओं की ओर से दायर याचिका पर इन सरकारों से जवाब मांगा

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बंगाल, तमिलनाडु में फिल्म सिनेमाघरों से दूर

पश्चिम बंगाल सरकार ने सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने के तीन दिन बाद इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया. तमिलनाडु ने फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन सुरक्षा कारण से फिल्म को सिनेमाघरों से हटा लिया गया है

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CJI चंद्रचूड़ का सवाल

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल करते हुए कहा कि फिल्म को देश के बाकी हिस्सों में बिना किसी समस्या के प्रदर्शित किया जा रहा है और इस पर प्रतिबंध लगाने का कोई कारण नहीं दिख रहा

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'देश के बाकी हिस्सों में फिल्म दिखाई जा रही'

पीठ ने कहा, ‘‘देश के बाकी हिस्सों में फिल्म दिखाई जा रही है जिसमें वे राज्य भी शामिल हैं जिनकी जनसांख्यिकीय संरचना समान है और वहां कुछ नहीं हुआ. इसका फिल्म के कलात्मक मूल्य से कुछ नहीं लेना-देना है. यदि लोग फिल्म को नहीं पसंद करते, तो वे फिल्म को नहीं देखेंगे"

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पश्चिम बंगाल सरकार का मत

पश्चिम बंगाल सरकार के वकील सिंघवी ने कहा कि खुफिया जानकारी के मुताबिक, यहां कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है और विभिन्न समुदायों के बीच शांति भंग हो सकती है

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तमिलनाडु सरकार को निर्देश

पीठ ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि वह फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ का प्रदर्शन करने वाले सिनेमाघरों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में स्पष्ट करे. पीठ ने तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी से कहा, ‘‘राज्य सरकार नहीं कह सकती कि जब सिनेमाघरों पर हमला किया जाता है और कुर्सियों को जलाया जाता है, तो वह मुंह मोड़ लेगी"

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फिल्म निर्माताओं की दलील

फिल्म के निर्माताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि तमिलनाडु में वास्तव में पाबंदी लगाई गई है क्योंकि फिल्म का प्रदर्शन करने वाले सिनेमाघरों को धमकी दी जा रही है और उन्होंने इसका प्रदर्शन बंद कर दिया है. साल्वे ने कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल को लेकर हम अनुरोध करते हैं कि पाबंदी लगाने के आदेश को रद्द किया जाए"

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राज्य सरकारों को शीर्ष कोर्ट की नोटिस

पीठ ने कहा, ‘‘हम दोनों राज्यों को नोटिस जारी कर रहे हैं और वे अपना जवाब बुधवार तक दाखिल कर सकते हैं. हम इस मामले पर विचार करेंगे"

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