वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान पर्सनल टैक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री किया गया है. पहले ये लिमिट 5 लाख रुपए थी.
Image Credit: my-lord.inसरकार ने टैक्स रिबेट की लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की और 50 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दिया. इस तरह कुल 7.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई.
Image Credit: my-lord.in1. भारतीय होना जरूरी है. 2. वित्तीय वर्ष 2019-2020 के बाद आपकी वार्षिक आय कटौती रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. 3. यह कर छूट केवल कर देने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है. 4.अधिकतम छूट इस धारा के तहत 12,500 रुपये तक का दावा किया जा सकता है
Image Credit: my-lord.in.वित्तीय वर्ष के लिए अपनी सकल कुल आय की गणना करें .कर बचत, निवेश आदि के लिए अपनी कर कटौती कम करें. .कर कटौती को कम करने के बाद अपनी कुल आय पर पहुंचे.
Image Credit: my-lord.in.आईटीआर में अपनी सकल आय और कर कटौती की घोषणा करें. .यदि आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो धारा 87ए के तहत कर छूट का दावा करें. .आकलन वर्ष 2022-23 के लिए धारा 87ए के तहत अधिकतम छूट 12,500 रुपये है.
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