Income Tax Act की धारा 87A कैसे बन रहा टैक्सपेयर्स के लिए मददगार

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 17 Apr, 2023

इतने इनकम पर टैक्स फ्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान पर्सनल टैक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री किया गया है. पहले ये लिमिट 5 लाख रुपए थी.

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Rs 7.5 L की सैलरी वाले क्या करें

सरकार ने टैक्स रिबेट की लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की और 50 हजार रुपए का स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन भी दिया. इस तरह कुल 7.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई.

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टैक्स छूट का दावा हेतु मानदंड

1. भारतीय होना जरूरी है. 2. वित्तीय वर्ष 2019-2020 के बाद आपकी वार्षिक आय कटौती रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. 3. यह कर छूट केवल कर देने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है. 4.अधिकतम छूट इस धारा के तहत 12,500 रुपये तक का दावा किया जा सकता है

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टैक्स छूट का दावा के लिए कदम

.वित्तीय वर्ष के लिए अपनी सकल कुल आय की गणना करें .कर बचत, निवेश आदि के लिए अपनी कर कटौती कम करें. .कर कटौती को कम करने के बाद अपनी कुल आय पर पहुंचे.

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सकल आय और कर कटौती की घोषणा

.आईटीआर में अपनी सकल आय और कर कटौती की घोषणा करें. .यदि आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो धारा 87ए के तहत कर छूट का दावा करें. .आकलन वर्ष 2022-23 के लिए धारा 87ए के तहत अधिकतम छूट 12,500 रुपये है.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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